केरल उच्च न्यायालय ने 27 सितंबर को हड़ताल के खिलाफ जनहित याचिका खारीज की
By भाषा | Updated: September 24, 2021 16:54 IST2021-09-24T16:54:35+5:302021-09-24T16:54:35+5:30

केरल उच्च न्यायालय ने 27 सितंबर को हड़ताल के खिलाफ जनहित याचिका खारीज की
कोच्चि, 24 सितंबर केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ एकजुटता प्रकट करने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी एलडीएफ द्वारा आहूत राज्य व्यापी हड़ताल अवैध घोषित करने की अपील वाली याचिका खारिज कर दी।
मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चाली की पीठ ने राज्य सरकार द्वारा हड़ताल के दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं होने का आश्वासन देने के बाद सस्थमकोटा के रहनेवाले व्यक्ति की याचिका खारिज कर दी।
किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 सितंबर को ‘भारत बंद’ की आहूत की है और केरल सरकार ने इस बंद के प्रति एकजुटता प्रकट करने के लिए इस दिन राज्य व्यापी हड़ताल की घोषणा की।
एलडीएफ के संयोजक और माकपा के कार्यकारी सचिव ए विजयराघवन ने सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं के साथ बृहस्पतिवार को बैठक के बाद यह घोषणा की।
राज्य सरकार ने शुक्रवार को उच्च न्यायालय को यह भी जानकारी दी कि 27 सितंबर को काम करने की इच्छा रखनेवाले लोगों के लिए विशेष व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। राज्य सरकार ने कहा कि इस हड़ताल में शामिल नहीं होने वालों की रक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
संवाददातओं से बातचीत में विजयराघवन ने कहा कि केंद्र सरकार की ‘किसान विरोधी नीति’ के खिलाफ इस प्रदर्शन में पांच लाख लोग हिस्सा लेंगे।
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