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कठुआ रेप केस और हत्या मामले में 6 आरोपी दोषी करार

By लोकमत समाचार ब्यूरो | Updated: June 10, 2019 10:20 IST

अधिकारियों ने आज कहा कि कठुआ में फैसला सुनाए जाने के मद्देनजर अदालत और उसके आसपास कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं. हालात पर करीब से नजर रखी जाएगी.

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ठळक मुद्देअपराध शाखा ने इस मामले में ग्राम प्रधान सांजी राम, उसके बेटे विशाल, किशोर भतीजे तथा उसके दोस्त आनंद दत्ता को गिरफ्तार किया था. जिला और सत्र न्यायाधीश ने आठ आरोपियों में से सात के खिलाफ रेप और हत्या के आरोप तय किए हैं.

जम्मू-कश्मीर के कठुआ में बंजारा समुदाय की आठ वर्ष की बच्ची के साथ रेप और उसकी हत्या के मामले में 6 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है. देश को स्तब्ध कर देने वाले इस मामले में बंद कमरे में सुनवाई तीन जून को पूरी हुई. तब जिला और सत्र न्यायाधीश तेजविंदर सिंह ने घोषणा की थी कि 10 जून को फैसला सुनाया जा सकता है. अधिकारियों ने आज कहा कि कठुआ में फैसला सुनाए जाने के मद्देनजर अदालत और उसके आसपास कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं. हालात पर करीब से नजर रखी जाएगी.

जिला और सत्र न्यायाधीश ने आठ आरोपियों में से सात के खिलाफ रेप और हत्या के आरोप तय किए हैं. किशोर आरोपी के खिलाफ मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ है और उसकी उम्र संबंधी याचिका पर जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट सुनवाई करेगा. अगर आरोपियों को दोषी करार दिया जाता है तो उन्हें कम से कम उम्रकैद और अधिकतम मौत की सजा सुनाई जा सकती है. मामले में रोजाना आधार पर सुनवाई पड़ोसी राज्य पंजाब के पठानकोट में जिला और सत्र अदालत में पिछले वर्ष जून के पहले सप्ताह में शुरू हुई थी.

अपराध शाखा ने इस मामले में ग्राम प्रधान सांजी राम, उसके बेटे विशाल, किशोर भतीजे तथा उसके दोस्त आनंद दत्ता को गिरफ्तार किया था. इस मामले में दो विशेष पुलिस अधिकारियों दीपक खजुरिया और सुरेंद्र वर्मा को भी गिरफ्तार किया गया. सांजी राम से चार लाख रु. लेने और महत्वपूर्ण सबूतों को नष्ट करने के मामले में हेड कांस्टेबल तिलक राज एवं एसआई आनंद दत्ता को भी गिरफ्तार किया गया.

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