Anti-Conversion Bill: कर्नाटक विधान परिषद ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को किया पारित

By रुस्तम राणा | Published: September 15, 2022 08:09 PM2022-09-15T20:09:07+5:302022-09-15T20:09:07+5:30

ऊपरी सदन में लंबित विधेयक के पारित होने के बाद, बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने इस साल मई में विधेयक को प्रभावी बनाने के लिए एक अध्यादेश जारी किया था।

Karnataka legislative council passes anti-conversion bill | Anti-Conversion Bill: कर्नाटक विधान परिषद ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को किया पारित

Anti-Conversion Bill: कर्नाटक विधान परिषद ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को किया पारित

Highlightsउच्च सदन में कांग्रेस के वॉक आउट करने के बाद पारित किया गया विधेयकइस साल मई में विधेयक को प्रभावी बनाने के लिए एक अध्यादेश जारी किया थाकांग्रेस ने धर्म परिवर्तन को "निजी मामला" और एक व्यक्ति की पसंद का अधिकार बताया

बेंगलुरु: कर्नाटक विधान परिषद ने गुरुवार को कांग्रेस के वॉक आउट के बाद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार विधेयक, 2021 या धर्मांतरण विरोधी विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया। इससे पहले गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने विधेयक को उच्च सदन में पेश किया। पिछले साल दिसंबर में विधानसभा में पारित किया गया था, लेकिन बहुमत की कमी के कारण परिषद में पेश नहीं किया गया था।

ऊपरी सदन में लंबित विधेयक के पारित होने के बाद, बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने इस साल मई में विधेयक को प्रभावी बनाने के लिए एक अध्यादेश जारी किया था। इस मामले पर सत्ता पक्ष और विपक्षी खेमे दोनों के नेता सदन में बहस करते रहे हैं। ज्ञानेंद्र ने कहा कि हाल के दिनों में धर्मांतरण व्यापक हो गया है और प्रलोभन और बल के माध्यम से सामूहिक धर्मांतरण हुआ है, जिससे शांति भंग हुई है और विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच अविश्वास पैदा हुआ है।

उन्होंने कहा कि बिल किसी की धार्मिक स्वतंत्रता नहीं छीनता है और कोई भी अपनी पसंद के धर्म का पालन कर सकता है, लेकिन दबाव और लालच में नहीं।

कर्नाटक के कानून मंत्री जेसी मधु स्वामी ने कहा कि अधिनियम केवल जबरन धर्मांतरण को प्रतिबंधित करता है। स्वामी ने कहा, "हमने ऐसा कोई संशोधन नहीं किया है जो स्वयंसेवी धर्मांतरण को रोक सके। हमने जबरन धर्मांतरण को प्रतिबंधित करने के लिए संशोधन किए हैं। हम अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं, हम जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए यह विधेयक लाए हैं। हमने कहीं भी किसी की इच्छा को प्रतिबंधित नहीं किया है।" वहीं कांग्रेस की ओर से धर्म परिवर्तन को एक "निजी मामला" और एक व्यक्ति की पसंद का अधिकार बताया गया।

Web Title: Karnataka legislative council passes anti-conversion bill

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