हिन्दू मैरिज एक्ट में चेंज के लिए लड़की पहुंची सुप्रीम कोर्ट, कहा- शादी से पहले लड़की-लड़के की परमिशन हो जरूरी
By भारती द्विवेदी | Published: April 11, 2018 12:58 PM2018-04-11T12:58:36+5:302018-04-11T12:58:36+5:30
लड़की के मुताबिक हिंदू मैरिज एक्ट में कहीं भी सहमति को लेकर कुछ नहीं कहा गया है।
नई दिल्ली, 11 अप्रैल: सुप्रीम कोर्ट में हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव के लिए एक याचिका डाली गई है। ये याचिका कर्नाटक की 26 साल की लड़की ने डाली है। सुप्रीम कोर्ट में डाली गई याचिका के मुताबिक हिंदू मैरिज एक्ट में भी शादी से पहले लड़का-लड़की की सहमति होनी जरूरी है। बता दें कि कर्नाटक की इस लड़की ने अपनी शादी को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। लड़की घर वालों ने उसकी मर्जी के खिलाफ शादी कराई है, जिसके बाद उसने ये कदम उठाया है। कोर्ट से उसने अपने लिए सुरक्षा मुहैया कराने की भी मांग की है। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। आज दो बजे इस मामले पर सुनवाई होने वाली है।
Supreme Court to hear plea of a 26 year-old Karnataka woman seeking its direction for making mandatory prior consent of boy and girl for marriage under the Hindu Marriage Act.
— ANI (@ANI) April 11, 2018
इससे पहले केरल की हदिया का मामला सुर्खियों में था। केरल की अखिला ने शादी के बाद इस्लाम कबूल करते हुए खुद का नाम बदल हदिया रख लिया था। केरल हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए हदिया की शादी को अवैध करार दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पलटते हुए आठ मार्च को शादी को वैध करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि अगर नेशनल इंवेस्टिगेटिव एजेंसी (NIA)के पास तस्करी से जुड़े कोई सबूत हो तो वह इस मामले में जांच जारी रख सकती है।