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कर्नाटक उपचुनाव: बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, 13 अयोग्य ठहराए गए विधायकों को दिया टिकट

By अभिषेक पाण्डेय | Updated: November 14, 2019 15:12 IST

Karnataka Bypolls, BJP: बीजेपी ने अयोग्य ठहराए गए 17 में से 13 बागी विधायकों को आगामी उपचुनावों के लिए टिकट दे दिया है

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ठळक मुद्देबीजेपी ने कर्नाटक उपचुनाव के लिए जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्टबीजेपी ने अयोग्य ठहराए गए 13 विधायकों को बनाया अपना उम्मीदवार

भारतीय जनता पार्टी ने 5 दिसंबर को होने वाले कर्नाटक विधानसभा उपचुनावों के लिए जारी उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट में 13 बागी विधायकों (अयोग्य) को अपना उम्मीदवार बनाया है।

कांग्रेस-जेडीएस के 17 में से 16 बागी विधायकों ने गुरुवार को ही बीजेपी जॉइन की थी। कर्नाटक विधानसभा की 15 सीटों के लिए उपचुनाव 5 दिसंबर को होगा और नतीजे 9 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे।

इस साल जुलाई में पूर्व विधानसभा स्पीकर द्वारा दल-बदल कानून के तहत अयोग्य ठहराए इन सभी विधायकों को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने उपचुनाव लड़ने की इजाजत दे दी थी। 

सुप्रीम कोर्ट ने दी है अयोग्य ठहराए गए विधायकों को चुनाव लड़ने की इजाजत

बुधवार को इन विधायकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अयोग्य ठहराए जाने के पूर्व स्पीकर केआर रमेश कुमार के फैसले को सही ठहराया था। हालांकि कोर्ट ने इन विधायकों को उपचुनाव लड़ने की इजाजत दे दी थी। 

इस फैसले के कुछ ही देर बाद कर्नाटक के डिप्टी सीएम अश्वथनारायन ने कहा था कि 17 अयोग्य विधायक बीजेपी से जुड़ेंगे। इन विधायकों के पार्टी से बगावत करने की वजह से ही इस साल जुलाई में कांग्रेस-जेडीएस (सेक्युलर) सरकार गिर गई थी। 

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा था कि बीएस येदियुरप्पा सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है और उसे बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए।

15 सीटों पर उपचुनाव तब जरूरी हो गए थे, जब कांग्रेस और जेडीएस सरकार के 15 बागी विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम लिया था। 

स्पीकर ने किया था 15 विधायकों को अयोग्य घोषित

इस साल जून में 15 विधायकों के इस्तीफा देने के बाद 14 महीने पुरानी कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन वाली एचडी कुमारास्वामी सरकार गिर गई थी।  

इसके बाद एक नाटकीय घटनाक्रम में कर्नाटक के पूर्व स्पीकर केआर रमेश ने कर्नाटक विधानसभा में विश्वास मत से एक दिन पहले 17 विधायकों को वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल (2018-2023) पूरा होने तक अयोग्य घोषित कर दिया था। 

मस्की और आरआर सीटों पर उपचुनाव नहीं हो रहे हैं क्योंकि मई 2018 में इन सीटों पर हुए चुनावों के नतीजों को कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी और इस पर फैसला अभी लंबित है।

टॅग्स :कर्नाटकभारतीय जनता पार्टी (बीजेपी)सुप्रीम कोर्ट
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