बाल यौन शोषण मामले में जेई की न्यायिक हिरासत 14 दिसंबर तक बढ़ी
By भाषा | Published: December 1, 2020 06:52 PM2020-12-01T18:52:03+5:302020-12-01T18:52:03+5:30
बांदा (उप्र), एक दिसंबर जिले की पॉक्सो अदालत ने मंगलवार को बाल यौन शोषण मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए सिंचाई विभाग के अवर अभियंता (जेई) रामभवन की न्यायिक हिरासत मंगलवार को 14 दिसंबर तक बढ़ा दी।
पॉक्सो अदालत के सहायक लोक अभियोजक मनोज दीक्षित ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो) के न्यायाधीश मोहम्मद रिजवान अहमद की अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की अर्जी पर आरोपी की न्यायिक हिरासत 14 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी। पहले उसकी न्यायिक हिरासत 30 नवंबर तक थी।
उन्होंने बताया कि सीबीआई के अधिकारियों ने जेई से रिमांड के दौरान पूछताछ में एकत्र किए सबूत भी अदालत के सामने पेश किए हैं।
दीक्षित ने बताया कि अदालत ने जेई को पांच दिन (26 नवंबर से 30 नवंबर तक) तक के सीबीआई रिमांड पर भेजा था, लेकिन एजेंसी ने रिमांड अवधि खत्म होने से पहले 29 नवंबर को ही उसे जेल अधिकारियों को सौंप दिया था।
गौरतलब है कि बाल यौन शोषण और नाबालिग बच्चों के अश्लील वीडियो व फोटो पॉर्न साइटों को बेचने के आरोप में सीबीआई ने 31 अक्टूबर को मामला दर्ज कर सिंचाई विभाग चित्रकूट के जेई को आधिकारिक तौर पर 16 नवंबर को गिरफ्तार कर उसे 18 नवंबर को बांदा की पॉक्सो अदालत में पेश किया था।
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