पत्रकार राणा अय्यूब कर सकती हैं विदेश यात्रा, दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द किया ईडी के प्रतिबंध को

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: April 4, 2022 07:10 PM2022-04-04T19:10:23+5:302022-04-04T19:15:07+5:30

मौजूदा मोदी सरकार की तीखी आलोचना करने वाली राणा अय्यूब पर प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। जिसके कारण बीते मंगलवार को उन्हें सुरक्षा एजेंसी द्वारा मुंबई हवाई अड्डे पर विदेश यात्रा करने से रोक दिया गया था। राणा के खिलाफ ईडी द्वारा लगाये गये आरोपों की जांच चल रही है।

Journalist Rana Ayyub can travel abroad, Delhi High Court revokes ED's ban | पत्रकार राणा अय्यूब कर सकती हैं विदेश यात्रा, दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द किया ईडी के प्रतिबंध को

फाइल फोटो

Highlightsपत्रकार राणा अय्यूब ने ईडी द्वारा विदेश यात्रा से रोके जाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट की शरण ली थीदिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ पत्रकार राणा अय्यूब को विदेश यात्रा की अनुमति दे दी हैराणा ने ऑनलाइन क्राउडफंडिंग के जरिये ​2.69 करोड़ रुपये से अधिक का चंदा जमा किया है

दिल्ली: पत्रकार राणा अय्यूब को दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ विदेश यात्रा की अनुमति दे दी है, जिन्हें पिछले सप्ताह लंदन जाने से रोक दिया गया था।

मौजूदा केंद्र सरकार की तीखी आलोचना करने वाली राणा अय्यूब पर प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। जिसके कारण बीते मंगलवार को उन्हें सुरक्षा एजेंसी द्वारा मुंबई हवाई अड्डे पर विदेश यात्रा करने से रोक दिया गया था। राणा के खिलाफ ईडी द्वारा लगाये गये आरोपों की जांच चल रही है।

राणा अय्यूब ने इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की शरण ली, जहां जांच एजेंसी ने शुक्रवार को राणा की याचिका का यह करते हुए विरोध किया कि उनपर लगे आरोप बेहद "गंभीर" किस्म के हैं, इसलिए उन्हें कोर्ट द्वारा विदेश यात्रा की इजाजत न दी जाए।

वहीं राणा अय्यूब की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में पेश हुईं वरिष्ठ वकील वृंदा ग्रोवर ने अपनी दलील में कहा, "जांच एजेंसी ने राणा के प्रति दुर्भावना दिखाते हुए उनके बैंक खातों को भी सील कर दिया है, जिसके कारण उन्हें भारी आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।"

वकील वृंदा ग्रोवर ने अपनी दलील में आगे कहा, "इसके बावजूद राणा एजेंसी को पूरा सहयोग कर रही हैं। बीते 1 फरवरी के बाद ईडी द्वारा राणा को कोई सम्मन नहीं जारी किया गया है ऐसे में एजेंसी द्वारा उनकी विदेश यात्रा को बाधित करने का मलतब साफ है कि एजेंसी की यह कार्रवाई एक दिखावा है क्योंकि मेरा मुवक्किल मौजूदा सरकार का बड़ी आलोचक हैं।"

वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में कहा कि राणा ने कोविड-19 के समय मदद के लिए इकट्ठा किये गये चंदे में विदेशी फंडिंग नियमों का उल्लंघन किया है, जिसकी जांच चल रही है। हालांकि पत्रकार राणा अय्यूब ने इस मसले में ट्वीट करते हुए कहा कि प्रवर्तन निदेशालय का समन उनके पास तभी पहुंचा जब उन्हें मुंबई हवाई अड्डे पर विदेश यात्रा से रोक दिया गया।

अय्यूब ने ट्वीट में कहा, "मुझे आज मुंबई इमिग्रेशन से पता चला कि मुझे यात्रा करने से रोक दिया गया है और मुझे भारतीय लोकतंत्र पर मुख्य वक्ता के तौर पर भाषण देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता महोत्सव में भाग लेने के लिए जाना था। मैंने इसकी घोषणा को हफ्ते पहले ही सार्वजनिक कर दिया था फिर भी यात्रा रोकने के लिए ईडी का सम्मन बहुत बाद में आया।"

मालूम हो कि राणा अय्यूब वाशिंगटन स्थित गैर-लाभकारी संस्था इंटरनेशनल सेंटर फॉर जर्नलिस्ट्स में महिला पत्रकारों के खिलाफ ऑनलाइन हिंसा पर चर्चा के लिए लंदन आमंत्रित की गई थीं। अय्यूब अक्सर ट्वीट करती रहती हैं कि उन्हें ट्रोल्स से ऑनलाइन उत्पीड़न और जान से मारने की धमकी का सामना करना पड़ा।

मालूम हो कि राणा अय्यूब के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में विकास सांकृत्याय नामक शख्स की शिकायत पर गाजियाबाद पुलिस ने सितंबर मेंएफआईआर दर्ज की ती। विकास सांकृत्याय "हिंदू आईटी सेल" नाम की एक एनजीओ के संस्थापक हैं और गाजियाबाद के इंदिरापुरम में रहते हैं।

इस संबंध में ईडी के सूत्रों से पता चला है कि पत्रकार राणा अय्यूब ने साल 2020 और 2021 के बीच धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए केटो नाम की एक ऑनलाइन क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म के जरिये ​2.69 करोड़ रुपये से अधिक का चंदा हासिल किया है। ईडी के आरोपों पर राणा अय्यूब ने कहा है कि केटो से प्राप्त हुए चंदे का पूरा हिसाब उनके पास है और चंदे के एक भी पैसे का दुरुपयोग नहीं किया गया है।

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