जम्मू-कश्मीर: हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख सईद सलाहुद्दीन के दोनों बेटों की संपत्ति कुर्क, NIA ने की बड़ी कार्रवाई
By सुरेश एस डुग्गर | Published: April 24, 2023 04:45 PM2023-04-24T16:45:52+5:302023-04-24T19:58:40+5:30
एनआईए ने नई दिल्ली में एक विशेष एनआईए अदालत के आदेश के बाद गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1967 की उपधारा 33 (1) के तहत संपत्ति कुर्क की।
श्रीनगर: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सोमवार को हिज्बुल मुजाहिदीन प्रमुख सईद सलाहुद्दीन के दोनों बेटों सईद अहमद शकील व सईद शाहिद यूसुफ की कश्मीर के श्रीनगर व बडगाम स्थित संपत्तियां कुर्क कर ली। यह संपत्तियां श्रीनगर में रेवेन्यू एस्टेट, नर्सिंग गढ़, मोहल्ला राम बाग इलाके और बडगाम के सोइबग में स्थित थी।
एनआईए ने नई दिल्ली में एक विशेष एनआईए अदालत के आदेश के बाद गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1967 की उपधारा 33 (1) के तहत संपत्ति कुर्क की। संपत्ति को 2011 में एजेंसी द्वारा दर्ज एक आतंकी साजिश के मामले में एनआईए की जांच के हिस्से के रूप में संलग्न किया गया है, जिसमें शकील का नाम अन्य आरोपियों में शामिल है।
J&K | NIA attaches under UAPA the Srinagar property of Syed Ahmad Shakeel, son of Hizbul Mujahideen chief and terrorist Syed Salahuddin pic.twitter.com/lWuW6uzrrC
— ANI (@ANI) April 24, 2023
गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश के बाद एनआईए ने 15 अप्रैल, 2011 को इस मामले को अपने हाथ में लिया। एनआईए ने इस मामले को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल से अपने हाथ में ले लिया था और 25 अप्रैल, 2011 को भारतीय दंड संहिता की धारा 120 (बी) और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 17, 18 और 20 के तहत मामला फिर से दर्ज किया था।
आरोप है कि दिल्ली के रास्ते हवाला चैनलों के जरिए पाकिस्तान से पैसा जम्मू-कश्मीर में पहुंचाया जा रहा था। इसे आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों के वित्तपोषण में इस्तेमाल किए जाने का संदेह था। एनआईए ने कहा कि इस तरह की आपूर्ति की गई धनराशि आतंकवादियों और जम्मू-कश्मीर में सक्रिय उनके हमदर्दों को प्रदान की गई हो सकती है।
20 जुलाई, 2011 को, एजेंसी ने नई दिल्ली में एक विशेष अदालत के समक्ष चार आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ चार्जशीट और 22 दिसंबर, 2011 को दो आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ एक पूरक चार्जशीट दायर की। पूरक आरोपपत्र दाखिल होने के बाद मामले की आगे की जांच में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है।
एक एनआईए दस्तावेज कहता है कि परीक्षण प्रगति पर है और कुल 27 अभियोजन पक्ष के गवाहों की अब तक की जांच की गई है। यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि मामले के एक गवाह से जिरह पिछले ढाई साल से चल रही थी। इस बीच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बडगाम में हिज्ब प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन के दूसरे बेटे की भी संपत्ति कुर्क की है।
खबरों के मुताबिक एनआईए ने बडगाम के सोइबग में दो कनाल जमीन कुर्क की है। सईद शाहिद यूसुफ वर्तमान में 2017 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। श्रीनगर के बाद अधिकारियों ने सोमवार को यूएपीए के तहत मध्य कश्मीर के बडगाम जिले के सोइबुग इलाके में सईद सलाहुद्दीन के एक और बेटे की संपत्ति कुर्क कर ली।
एक अधिकारी ने बताया कि एनआईए की विशेष अदालत नई दिल्ली के आदेश पर आज सोइबुग बडगाम में शाहिद यूसुफ की संपत्ति कुर्क की गई। अधिकारी ने कहा कि एनआईए के नोटिस के अनुसार, अचल संपत्ति, यानी 02 कनाल भूमि केवेट नं: 206, खाता नं: 677, शाहिद यूसुफ (यूए (पी) अधिनियम, 1967 के तहत एक सूचीबद्ध आतंकवादी और हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सईद यूसुफ शाह उर्फ़ सईद सलाहुद्दीन के पुत्र के स्वामित्व के तहत रेवेन्यू एस्टेट, सॉइलबग में स्थित है, एनआईए केस आरसी -06 /2011/एनआईए/डीएलआई, में एक आरोपी पर विशेष एनआईए कोर्ट पटियाला हाउस, नई दिल्ली के आदेश द्वारा गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1967 की उप-धारा 33 (1) के तहत संलग्न है।