Jammu and Kashmir: पुलिस ने श्रीनगर में अपंजीकृत होमस्टे, गेस्ट हाउस और होटलों के खिलाफ कार्रवाई की

By सुरेश एस डुग्गर | Updated: January 10, 2026 18:17 IST2026-01-10T18:17:03+5:302026-01-10T18:17:03+5:30

पुलिस ने बताया कि अनिवार्य पंजीकरण के बिना संचालन के लिए उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना लगाया गया। इसके अतिरिक्त, ऐसे सभी अपंजीकृत प्रतिष्ठानों के मालिकों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 126/170 के तहत निवारक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

Jammu and Kashmir: Police take action against unregistered homestays, guest houses and hotels in Srinagar | Jammu and Kashmir: पुलिस ने श्रीनगर में अपंजीकृत होमस्टे, गेस्ट हाउस और होटलों के खिलाफ कार्रवाई की

Jammu and Kashmir: पुलिस ने श्रीनगर में अपंजीकृत होमस्टे, गेस्ट हाउस और होटलों के खिलाफ कार्रवाई की

जम्मू: पुलिस ने शनिवार बताया कि उसने पर्यटक पुलिस स्टेशन श्रीनगर के साथ समन्वय में, होमस्टे, होटल और गेस्ट हाउस द्वारा वैधानिक मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए शहर भर में एक सत्यापन और निरीक्षण अभियान चलाया। पुलिस द्वारा जारी एक वक्तव्य में कहा गया है कि अभियान के दौरान, कई प्रतिष्ठान सक्षम अधिकारियों से वैध पंजीकरण के बिना संचालित पाए गए। इनमें होटल एस्सार, एबीसी रेजीडेंसी, गनी और अक्सा और होमस्टे अल हबीब, गोल्डन मून और डिवाइन हालिडे शामिल हैं।

पुलिस ने बताया कि अनिवार्य पंजीकरण के बिना संचालन के लिए उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना लगाया गया। इसके अतिरिक्त, ऐसे सभी अपंजीकृत प्रतिष्ठानों के मालिकों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 126/170 के तहत निवारक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

श्रीनगर पुलिस ने होमस्टे, होटल और गेस्ट हाउस के सभी मालिकों और संचालकों को सलाह दी है कि वे निर्धारित कानूनी आवश्यकताओं का सख्ती से पालन करें और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ समय पर पंजीकरण सुनिश्चित करें।

बयान में कहा गया है कि नियमों का पालन सुनिश्चित करने और जिले में सुरक्षित, वैध और जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के सत्यापन और प्रवर्तन अभियान भविष्य में भी जारी रहेंगे।

Web Title: Jammu and Kashmir: Police take action against unregistered homestays, guest houses and hotels in Srinagar

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे