बुलंदशहर में 45 वर्ष से अधिक उम्र के कारोबारियों के लिए टीका लगवाना अनिवार्य
By भाषा | Published: June 5, 2021 02:45 PM2021-06-05T14:45:13+5:302021-06-05T14:45:13+5:30
बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश), पांच जून उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की पुलिस ने कहा है कि 45 वर्ष से अधिक आयु वाले कारोबारियों को केवल उसी शर्त पर दुकानें खोलने की अनुमति दी जाएगी जब उन्होंने कोविड-19 रोधी टीका लगवा लिया हो।
बुलंदशहर जिले के खुर्जा शहर में शुक्रवार रात को थाना प्रभारी दीक्षित कुमार त्यागी और सर्किल अधिकारी सुरेश कुमार के नेतृत्व वाली टीम ने यह घोषणा की।
पुलिस की टीम ने लोगों से कोविड-19 रोधी टीके लगवाने और कड़ाई के साथ दिशा-निर्देशों का पालन करने की भी अपील की। पुलिस ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद भी सभी लोगों को कोविड संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।
स्थानीय लोगों ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें पुलिसकर्मी कह रहे हैं कि टीका ले चुके 45 साल से अधिक उम्र के कारोबारियों और दुकानदारों को ही दुकानें खोलने की अनुमति दी जाएगी।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले सप्ताह अपने आदेश में कहा था कि जिन जिलों में कोविड-19 के 600 से कम सक्रिय मामले हैं, वहां आंशिक रूप से पाबंदियों में ढील दी जाएगी।
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