INX मीडिया केस: 12 मार्च तक सीबीआई हिरासत में कार्ति चिदंबरम, ED से राहत
By कोमल बड़ोदेकर | Published: March 9, 2018 04:19 PM2018-03-09T16:19:26+5:302018-03-09T17:24:38+5:30
अदालत ने ईडी को कार्ति चिदंबरम के खिलाफ 20 मार्च तक कोई कार्रवाई करने से रोक दिया है।
नई दिल्ली, 9 मार्च। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में हुई सुनवाई के दौरान पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी से अंतरिम राहत तो मिल गई है लेकिन वह 12 मार्च तक सीबीआई की हिरासत में रहेंगे। इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने आगामी 20 मार्च तक ईडी को कार्ति के खिलाफ 20 मार्च तक कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है।
इससे एक दिन पहले ही सर्वोच्च न्यायालय ने कार्ति की याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय स्थानांतरित किया था। इसमें कार्ति ने जांच एजेंसी द्वारा उनके खिलाफ जारी समन को निरस्त करने की मांग की थी। इसके अलावा खबर यह भी है कि उनके वकील द्वारा दाखिल की गई जमानत याचिका पर 15 मार्च को सुनवाई होगी।
Delhi's Patiala House Court allows the CBI application seeking permission to confront #KartiChidambaram with his chartered accountant Bhaskaraman in Tihar jail.
— ANI (@ANI) March 9, 2018
We had two matters today. One was the ED matter,Court has given protection till 20th March. Our bail application is now listed for 15th March. Main matter regarding remand will be decided at 4.30 pm: #KartiChidambaram's counsel Abhishek Manu Singhvi #INXMediaCasepic.twitter.com/AVsc5pPhY6
— ANI (@ANI) March 9, 2018
कार्ति चिदंबरम 28 फरवरी को गिरफ्तारी के बाद सीबीआई की हिरासत में हैं। अलग से मामले की जांच कर रही सीबीआई ने आरोप लगाया है कि कार्ति चिदंबरम ने उनके पिता पी. चिदंबरम के वित्त मंत्री रहते हुए पीटर व इंद्राणी मुखर्जी के स्वामित्व वाली आईएनएक्स मीडिया को 305 करोड़ रुपये की विदेशी निवेश की मंजूरी दिलवाई।
पीटर व इंद्राणी अभी हत्या के मामले में जेल में हैं। सीबीआई ने इस संबंध में इंद्राणी मुखर्जी का बयान रिकार्ड किया है जिसमें मुखर्जी ने एफआईपीबी मंजूरी के लिए कार्ति द्वारा घूस स्वीकारने का आरोप लगाया है।