INX मीडिया केस: 12 मार्च तक सीबीआई हिरासत में कार्ति चिदंबरम, ED से राहत

By कोमल बड़ोदेकर | Published: March 9, 2018 04:19 PM2018-03-09T16:19:26+5:302018-03-09T17:24:38+5:30

अदालत ने ईडी को कार्ति चिदंबरम के खिलाफ 20 मार्च तक कोई कार्रवाई करने से रोक दिया है।

INX Media Case: Karti Chidambaram gets relief till 20th March in ED case | INX मीडिया केस: 12 मार्च तक सीबीआई हिरासत में कार्ति चिदंबरम, ED से राहत

INX मीडिया केस: 12 मार्च तक सीबीआई हिरासत में कार्ति चिदंबरम, ED से राहत

नई दिल्ली, 9 मार्च। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में  हुई सुनवाई के दौरान पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी से अंतरिम राहत तो मिल गई है लेकिन वह 12 मार्च तक सीबीआई की हिरासत में रहेंगे। इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने आगामी 20 मार्च तक ईडी को कार्ति के खिलाफ 20 मार्च तक कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है।

इससे एक दिन पहले ही सर्वोच्च न्यायालय ने कार्ति की याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय स्थानांतरित किया था। इसमें कार्ति ने जांच एजेंसी द्वारा उनके खिलाफ जारी समन को निरस्त करने की मांग की थी। इसके अलावा खबर यह भी है कि उनके वकील द्वारा दाखिल की गई जमानत याचिका पर 15 मार्च को सुनवाई होगी।






कार्ति चिदंबरम 28 फरवरी को गिरफ्तारी के बाद सीबीआई की हिरासत में हैं। अलग से मामले की जांच कर रही सीबीआई ने आरोप लगाया है कि कार्ति चिदंबरम ने उनके पिता पी. चिदंबरम के वित्त मंत्री रहते हुए पीटर व इंद्राणी मुखर्जी के स्वामित्व वाली आईएनएक्स मीडिया को 305 करोड़ रुपये की विदेशी निवेश की मंजूरी दिलवाई। 

पीटर व इंद्राणी अभी हत्या के मामले में जेल में हैं। सीबीआई ने इस संबंध में इंद्राणी मुखर्जी का बयान रिकार्ड किया है जिसमें मुखर्जी ने एफआईपीबी मंजूरी के लिए कार्ति द्वारा घूस स्वीकारने का आरोप लगाया है।

Web Title: INX Media Case: Karti Chidambaram gets relief till 20th March in ED case

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