भारत और पाकिस्तान ने 2008 के एक समझौते के तहत असैन्य कैदियों की सूचियों का आदान-प्रदान किया
By भाषा | Published: July 2, 2019 06:15 AM2019-07-02T06:15:07+5:302019-07-02T06:15:07+5:30
मंत्रालय ने कहा, ‘‘भारत ने अपनी हिरासत में 256 पाकिस्तानी असैन्य कैदियों और 99 मछुआरों की सूची पाकिस्तान को सौंपी। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में उन 209 मछुआरों और 52 कैदियों की सूची साझा की है, जो भारतीय हैं या जिन्हें भारतीय माना जाता है।’’
भारत और पाकिस्तान ने 2008 के एक समझौते के प्रावधान के अनुसार अपनी-अपनी हिरासत में बंद असैन्य कैदियों और मछुआरों की सूचियों का सोमवार को आदान-प्रदान किया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नई दिल्ली और इस्लामाबाद में राजनयिक स्तर पर कैदियों की सूचियों का आदान-प्रदान किया गया।
मंत्रालय ने कहा, ‘‘भारत ने अपनी हिरासत में 256 पाकिस्तानी असैन्य कैदियों और 99 मछुआरों की सूची पाकिस्तान को सौंपी। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में उन 209 मछुआरों और 52 कैदियों की सूची साझा की है, जो भारतीय हैं या जिन्हें भारतीय माना जाता है।’’
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान द्वारा प्रदान की गई सूची में पाकिस्तान में मौत की सजा का सामना कर रहे भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव का आंकड़ा नहीं था। वर्ष 2008 के समझौते के प्रावधानों के तहत भारत और पाकिस्तान हर वर्ष एक जनवरी और एक जुलाई को अपनी-अपनी हिरासत में असैन्य कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान-प्रदान करते हैं।
विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने लापता भारतीय रक्षाकर्मियों और मछुआरों समेत असैन्य कैदियों की जल्द रिहाई का आह्वान किया है। उसने कहा, ‘‘इस संदर्भ में, पाकिस्तान को उन 10 भारतीय असैन्य कैदियों और 124 भारतीय मछुआरों की रिहाई और उन्हें स्वदेश भेजने के लिए कहा गया, जिनकी राष्ट्रीयता की पुष्टि हो गई है।’’