लाइव न्यूज़ :

Income Tax Rules: 1 अप्रैल से घर खरीदना होगा आसान, 20 लाख से कम की प्रॉपर्टी के लिए पैन कार्ड की झंझट खत्म

By अंजली चौहान | Updated: February 26, 2026 11:15 IST

Income Tax Rules: आयकर विभाग ने आयकर नियम, 2026 के मसौदे में संपत्ति सौदों के लिए पैन प्रकटीकरण सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने का प्रस्ताव दिया है, जिससे उपहार और संयुक्त विकास समझौतों पर असर पड़ेगा।

Open in App

Income Tax Rules: जो लोग संपत्ति खरीदने के बारे में सोच रहे हैं या खरीदने वाले हैं उनके लिए बड़ी राहत की खबर है। मध्यम वर्ग को इनकम टैक्स के नए नियम के तहत अब 20 लाख से कम के संपत्ति खरीद पर किसी तरह से पैन कार्ड की जरूरत नहीं होगी। अभी तक, ₹10 लाख से ज़्यादा कीमत की प्रॉपर्टी (घर या प्लॉट) खरीदने या बेचने के लिए PAN कार्ड देना ज़रूरी था। सरकार ने अब इस लिमिट को बढ़ाकर ₹20 लाख करने का प्रस्ताव दिया है। अगर यह नियम लागू होता है, तो ₹20 लाख से कम कीमत के प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के लिए PAN कार्ड देना ज़रूरी नहीं होगा। हालांकि, ₹20 लाख या उससे ज़्यादा कीमत की प्रॉपर्टी के लिए PAN कार्ड देना जरूरी रहेगा।

गिफ्ट और जॉइंट डेवलपमेंट डील भी कवर होंगी

नए ड्राफ्ट में कहा गया है कि सिर्फ़ खरीद-बिक्री ही नहीं, बल्कि प्रॉपर्टी से जुड़े कुछ दूसरे ट्रांजैक्शन भी PAN की जरूरत के तहत कवर होंगे, जैसे प्रॉपर्टी गिफ्ट करना और जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट करना। हालांकि, इन ट्रांजैक्शन पर ₹20 लाख की लिमिट अभी भी लागू होगी।

यह लिमिट क्यों बढ़ाई गई?

टैक्स एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि ₹10 लाख की पिछली लिमिट मौजूदा रियल एस्टेट मार्केट के लिए बहुत कम थी। आजकल, शहरों में छोटी प्रॉपर्टीज़ की कीमत भी अक्सर ₹10 लाख से ज़्यादा होती है, जिससे छोटे खरीदारों को भी रिपोर्ट करने की परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस बदलाव से छोटे शहरों और कम लागत वाले मार्केट में प्रॉपर्टी खरीदारों को काफी राहत मिलेगी और उनका पेपरवर्क कम होगा।

नए प्रपोज़ल में बड़े ट्रांज़ैक्शन की मॉनिटरिंग का सिस्टम वैसा ही रहेगा। ₹20 लाख या उससे ज़्यादा कीमत के हर प्रॉपर्टी ट्रांज़ैक्शन के लिए PAN देना ज़रूरी होगा। इससे टैक्स डिपार्टमेंट बड़े प्रॉपर्टी ट्रांज़ैक्शन को ट्रैक कर पाएगा और उन्हें खरीदार की इनकम से मैच करना आसान हो जाएगा।

ये नियम अभी ड्राफ़्ट फ़ॉर्म में हैं। सरकार ने जनता और स्टेकहोल्डर्स से सुझाव मांगे हैं। इन सुझावों को रिव्यू करने के बाद ही फ़ाइनल नियम लागू किए जाएंगे। कंपनियों के लिए PAN एप्लीकेशन प्रोसेस सख़्त होगा डील प्रपोज़ल में कंपनियों के लिए PAN एप्लीकेशन प्रोसेस को भी सख़्त किया गया है। अब अप्लाई करते समय यह बताना ज़रूरी होगा कि कंपनी के पास पहले से PAN नहीं है। जिन ब्रांच और प्रोजेक्ट ऑफिस में पहले से PAN हैं, वहां PAN के डुप्लीकेशन से बचने के लिए इंटरनल चेक की ज़रूरत होगी।

टॅग्स :पैन कार्डHouseआयकर विभागमोदी सरकार
Open in App

संबंधित खबरें

कारोबारTDS Rules Change 2026: सीनियर सिटीजन्स के लिए अब जरूरी हुआ नया फॉर्म, जानें क्या है खास

कारोबारITR Filing 2026: टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खबर! आयकर विभाग ने जारी किए नए ITR फॉर्म, जानें कब से शुरू होगी ई-फाइलिंग?

भारतImport Duty Cut: सरकार ने आज से 41 वस्तुओं पर हटाया आयात शुल्क, चेक करें पूरी लिस्ट

भारतऊर्जा संकट में भी आत्मविश्वास कायम रहने का क्या है राज ?

भारतBihar News: राज्य अधिकारियों ने दिया अपनी संपत्ति का ब्योरा, जानें सबसे ज्यादा अमीर कौन?

भारत अधिक खबरें

भारतकेंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ग्रीनविच मीन टाईम को महाकाल स्टेंडर्ड टाईम में बदलने पर दिया जोर

भारतदलित समुदाय के 22 फीसदी वोट पर जमीन अखिलेश की निगाह , 14 अप्रैल पर अंबेडकर जयंती पर गांव-गांव में करेगी कार्यक्रम

भारतराघव चड्ढा पर आतिशी का बड़ा आरोप, 'BJP से डरते हैं, अगला कदम क्या होगा?'

भारतउत्तर प्रदेश उपचुनाव 2026ः घोसी, फरीदपुर और दुद्धी विधानसभा सीट पर पड़ेंगे वोट?, 2027 विस चुनाव से पहले सेमीफाइनल, सीएम योगी-अखिलेश यादव में टक्कर?

भारतTamil Nadu Polls: बीजेपी कैंडिडेट्स की लिस्ट में अन्नामलाई का नाम नहीं, 'सिंघम' किए गए साइडलाइन या नई जिम्मेदारी की तैयारी