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आयकर विभाग ने अशोक लवासा के परिवार पर लगाया स्टांप ड्यूटी की चोरी का आरोप, जानें पूरा मामला

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 27, 2019 09:53 IST

विभाग ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयुक्त अशोक लवासा की पत्नी नोवेल लवासा ने गुरुग्राम स्थित अपार्टमेंट को अपनी बहन शकुंतला लावासा को ट्रांसफर किया और कथित रूप से स्टांप ड्यूटी की चोरी की। 

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ठळक मुद्देधनपत सिंह ने पुष्टि की है कि आयकर विभाग का पत्र 27 नवंबर को मिला है। लवासा के परिवार ने किसी भी तरीके की स्टांप ड्यूटी चोरी से इनकार किया है।

आयकर विभाग ने हरियाणा सरकार को लिखा है कि अशोक लवासा के परिवार की स्टांप ड्यूटी मामले की जांच की जाए। विभाग ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयुक्त अशोक लवासा की पत्नी नोवेल लवासा ने गुरुग्राम स्थित अपार्टमेंट को अपनी बहन शकुंतला लावासा को ट्रांसफर किया और कथित रूप से स्टांप ड्यूटी की चोरी की। 

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा के फाइनेंशियल कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट धनपत सिंह ने पुष्टि की है कि आयकर विभाग का पत्र 27 नवंबर को मिला है। लवासा के परिवार ने किसी भी तरीके की स्टांप ड्यूटी चोरी से इनकार किया है। शकुंतला लवासा ने कहा कि उन्होंने कानून के मुताबिक 10 लाख 42 हजार 220 रुपये की स्टांप ड्यूटी भरी है।

अशोक लवासा के पुत्र ईडी जांच के दायरे में

चुनाव आयुक्त अशोक लवासा के पुत्र अबीर और उनसे जुड़ी एक कंपनी विदेशी मुद्रा नियमों के कथित उल्लंघन के लिये प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के दायरे में आ गई है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि ईडी ने अबीर लवासा और 'नरिश ऑर्गेनिक फूड प्राईवेट लिमिटेड' नामक कंपनी द्वारा इस साल की शुरुआत में लगभग 7.25 करोड़ रुपये जुटाने की जांच के लिये विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

अधिकारियों के अनुसार अबीर लवासा की कंपनी में डाले गए धन की जांच चल रही है और एजेंसी ने हाल ही में उनसे इन लेन-देन के बारे में पूछताछ की। उन्होंने कहा कि अबीर ने जांच में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है और जांच को आगे ले जाने के लिये कुछ और लोगों को तलब किया गया है। अशोक लवासा के परिवार के लिए मुसीबत कुछ महीने पहले शुरू हुई जब उनकी पत्नी, नोवेल सिंघल लवासा कथित कर चोरी के आरोप में आयकर विभाग की जांच के घेरे में आ गईं। सूत्रों ने कहा था कि कर विभाग ने उन्हें दस कंपनियों में बतौर निदेशक रहने के मद्देनजर उनके आयकर रिटर्न (आईटीआर) में कुछ विवरणों को स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया था।

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