बलात्कार मामले में अदालत में पांच दिन में सुनवायी पूरी, व्यक्ति को 20 साल की सजा सुनायी

By भाषा | Updated: October 5, 2021 22:05 IST2021-10-05T22:05:42+5:302021-10-05T22:05:42+5:30

In the rape case, the court completed the hearing in five days, the person was sentenced to 20 years | बलात्कार मामले में अदालत में पांच दिन में सुनवायी पूरी, व्यक्ति को 20 साल की सजा सुनायी

बलात्कार मामले में अदालत में पांच दिन में सुनवायी पूरी, व्यक्ति को 20 साल की सजा सुनायी

जयपुर, पांच अक्टूबर जयपुर की एक स्थानीय अदालत ने नौ वर्षीय एक बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में चालान पेश होने के पांच दिनों में सुनवायी पूरी करके मंगलवार को 25 वर्षीय युवक को 20 वर्ष की जेल की सजा सुनायी। अदालत ने साथ ही युवक पर दो लाख रुपये का जुर्माने भी लगाया।

जयपुर पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) हरेन्द्र कुमार महावर ने बताया कि कोटखावदा थानाक्षेत्र में आरोपी कमलेश मीना ने 26 सितंबर की रात को नौ वर्षीय एक बच्ची को सुनसान जगह ले जाकर बलात्कार किया और उसका गला दबाकर मारने का प्रयास किया।

उन्होंने बताया कि 150 पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों के दलों ने आपसी समन्वय में प्रकरण का सम्पूर्ण अनुसंधान 18 घंटें में पूरा करके आरोपी कमलेश मीना (25) के विरूद्ध अदालत पोक्सो कोर्ट क्रम 03, महानगर जयपुर में चालान पेश किया।

उन्होंने बताया कि कोटखावदा थानाधिकारी जगदीश तंवर ने तत्परता से शीघ्र कार्यवाही करके केवल चार कार्यदिवसों में प्रकरण में 19 गवाहों के बयान करवाये। उन्होंने बताया कि पीड़िता के बयान अदालत में वीडियो कांफ्रेंस से करवाये गये।

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Web Title: In the rape case, the court completed the hearing in five days, the person was sentenced to 20 years

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