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जम्मू कश्मीर में 15 अगस्त को सभाओं में शामिल होने वाले लोगों की संख्या में ढील दी गई

By भाषा | Updated: August 8, 2021 17:26 IST

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जम्मू, आठ अगस्त जम्मू कश्मीर राज्य कार्यकारी समिति (एसईसी) ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भवनों के अंदर और बाहर सभा में शामिल होने की अनुमति पाने वाले लोगों की संख्या पर अस्थायी रूप से ढील देने का आदेश दिया और इसके साथ ही जिलाधिकारियों को कोविड से बचाव के नियमों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

प्रतिबंधों में ढील के साथ ही एसईसी ने शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने और रात्रि कर्फ्यू लागू करने का निर्णय लिया। कोविड-19 की स्थिति की विस्तृत समीक्षा के बाद यह आदेश जारी किये गए। समीक्षा में (प्रति 10 लाख पर) कुल साप्ताहिक नए मामले, कुल संक्रमण दर, बिस्तर की उपलब्धता, मौत की दर और लक्षित जनसंख्या के टीकाकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया।

मुख्य सचिव ए के मेहता ने कहा, “प्रतिदिन संक्रमण के नए मामलों में अनियमितता को देखते हुए सभी जिलों में वर्तमान कोविड नियमों को जारी रखने की जरूरत है।” आदेश में कहा गया कि किसी भी अंदरूनी या बाहरी सभा में 25 से ज्यादा लोग उपस्थित नहीं होने चाहिए। एसईसी के अध्यक्ष मेहता ने कहा, “इस संख्या पर 15 अगस्त तक केवल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अस्थायी रूप से ढील दी जाएगी और कोविड नियमों का पालन करना होगा जिसे सभी जिलाधिकारियों को सुनिश्चित करना होगा।”

उन्होंने कहा कि किसी भी जिले में सप्ताहांत में कर्फ्यू नहीं होगा लेकिन सभी जिलों में रात्रि कर्फ्यू रात आठ बजे से सुबह सात बजे तक रहेगा।

मेहता ने कहा, “सभी स्कूलों और कोचिंग सेंटर समेत उच्च शिक्षण संस्थानों में अगले आदेश तक पठन पाठन बंद रहेगा। शैक्षणिक संस्थान प्रशासनिक कामकाज के लिए उन छात्रों और कर्मचारियों को बुला सकते हैं जो टीका लगवा चुके हैं। स्वतंत्रता दिवस पर 25 से ज्यादा लोग एकत्र नहीं होने चाहिए तथा इस दौरान कोविड नियमों का पालन करना होगा।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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