Hindi Diwas: इलाहाबाद हाईकोर्ट में हिंदी में बहस, निर्णय भी हिंदी में सुनाए गए

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: September 14, 2021 09:27 PM2021-09-14T21:27:09+5:302021-09-14T21:27:47+5:30

Hindi Diwas:  हिंदी दिवस पर मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश की अदालत और अन्य अदालतों ने हिंदी में मुकदमों की सुनवाई की।

Hindi Diwas allahabad high court decision debate uttar pradesh court | Hindi Diwas: इलाहाबाद हाईकोर्ट में हिंदी में बहस, निर्णय भी हिंदी में सुनाए गए

दलीलें हिंदी में दी गईं और निर्णय भी हिंदी में पारित हुए।

Highlightsन्यायमूर्ति शेखर यादव ने यह निर्णय हिंदी में ही दिया था। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने का सुझाव दिया था।

Hindi Diwas: इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मंगलवार को हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मुकदमों को लेकर बहस हिंदी में की गई और निर्णय भी हिंदी में सुनाए गए।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) आशीष कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक, हिंदी दिवस पर मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश की अदालत और अन्य अदालतों ने हिंदी में मुकदमों की सुनवाई की। इस दौरान दलीलें हिंदी में दी गईं और निर्णय भी हिंदी में पारित हुए।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले एक सितंबर को न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने गोहत्या के एक मामले में आरोपित व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज करते हुए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने का सुझाव दिया था। न्यायमूर्ति शेखर यादव ने यह निर्णय हिंदी में ही दिया था।

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