उच्च न्यायालय बृहस्पतिवार को बंगाल में 'चुनाव के बाद की हिंसा' मामले पर फैसला सुनाएगा

By भाषा | Updated: August 19, 2021 00:04 IST2021-08-19T00:04:50+5:302021-08-19T00:04:50+5:30

High Court to pronounce verdict on 'post-poll violence' case in Bengal on Thursday | उच्च न्यायालय बृहस्पतिवार को बंगाल में 'चुनाव के बाद की हिंसा' मामले पर फैसला सुनाएगा

उच्च न्यायालय बृहस्पतिवार को बंगाल में 'चुनाव के बाद की हिंसा' मामले पर फैसला सुनाएगा

कलकत्ता उच्च न्यायालय पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की कथित हिंसा की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई जनहित याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को फैसला सुनाएगा। उच्च न्यायालय द्वारा बुधवार को जारी 'सूची' के अनुसार कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ मामले पर फैसला सुनाएगी। पीठ ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) अध्यक्ष को "चुनाव के बाद की हिंसा" के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों की जांच के लिए एक जांच समिति गठित करने का आदेश दिया था। पैनल ने अपनी रिपोर्ट में ममता बनर्जी सरकार को दोषी ठहराया था और उसने बलात्कार और हत्या जैसे गंभीर अपराधों की जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की थी। उसने कहा था कि मामलों की सुनवाई राज्य के बाहर की जानी चाहिए। एनएचआरसी समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि अन्य मामलों की जांच अदालत की निगरानी वाली विशेष जांच टीम (एसआईटी) द्वारा की जानी चाहिए और न्यायिक निर्णय के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, विशेष लोक अभियोजक और गवाह सुरक्षा योजना होनी चाहिए।

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Web Title: High Court to pronounce verdict on 'post-poll violence' case in Bengal on Thursday

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