उच्च न्यायालय ने लक्षद्वीप प्रशासन के दो हालिया आदेशों पर रोक लगाई

By भाषा | Updated: June 22, 2021 20:26 IST2021-06-22T20:26:46+5:302021-06-22T20:26:46+5:30

High Court stays two recent orders of Lakshadweep administration | उच्च न्यायालय ने लक्षद्वीप प्रशासन के दो हालिया आदेशों पर रोक लगाई

उच्च न्यायालय ने लक्षद्वीप प्रशासन के दो हालिया आदेशों पर रोक लगाई

कोच्चि, 22 जून केरल उच्च न्यायालय ने लक्षद्वीप प्रशासन के दो हालिया आदेशों पर मंगलवार को रोक लगा दी जिनमें डेयरी फार्म बंद करने तथा स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना से मांस उत्पादों के हटाने संबंधी आदेश शामिल हैं।

मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चाली की खंडपीठ ने एक वकील द्वारा दायर जनहित याचिका पर स्थगन आदेश जारी किया।

याचिकाकर्ता अजमल अहमद आर ने आरोप लगाया कि जब प्रफुल्ल खोड़ा ने पिछले साल दिसंबर में द्वीप के प्रशासक के रूप में प्रभार संभाला तो उनकी शीर्ष प्राथमिकता पशु पालन विभाग द्वारा चलाए जा रहे डेयरी फार्म बंद करने तथा द्वीपवासियों की भोजन संबंधी आदतों पर ‘हमला’ करने की थी।

प्रशासन द्वारा द्वीप क्षेत्र में सुधार कदमों का क्रियान्वयन शुरू किए जाने के समय से ही लक्षद्वीप में विभिन्न राजनीतिक दल विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

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Web Title: High Court stays two recent orders of Lakshadweep administration

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