उच्च न्यायालय ने पाकिस्तानी शरणार्थियों के बिजली कनेक्शन पर केंद्र, दिल्ली सरकार से जवाब मांगा

By भाषा | Published: September 21, 2021 05:37 PM2021-09-21T17:37:24+5:302021-09-21T17:37:24+5:30

High Court seeks response from Centre, Delhi government on electricity connections of Pakistani refugees | उच्च न्यायालय ने पाकिस्तानी शरणार्थियों के बिजली कनेक्शन पर केंद्र, दिल्ली सरकार से जवाब मांगा

उच्च न्यायालय ने पाकिस्तानी शरणार्थियों के बिजली कनेक्शन पर केंद्र, दिल्ली सरकार से जवाब मांगा

नयी दिल्ली, 21 सितंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान से आए और पिछले कुछ सालों से यहां रह रहे करीब 800 हिंदू शरणार्थियों के लिए बिजली कनेक्शन की मांग वाली याचिका पर मंगलवार को केंद्र, दिल्ली सरकार और टाटा पावर से जवाब मांगा।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय, दिल्ली सरकार, उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी), दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी), टाटा पावर दिल्ली वितरण लिमिटेड (टीपीडीडीएल) और उत्तरी दिल्ली के जिलाधिकारी को नोटिस जारी किये और उन्हें याचिका पर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिये हैं।

अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 22 अक्टूबर को सूचीबद्ध किया है।

याचिका में 200 हिंदू अल्पसंख्यक शरणार्थी परिवारों के लिए बिजली कनेक्शन की मांग की गई, जिसमें लगभग 800 लोग शामिल हैं, जो वर्तमान में उत्तरी दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में दिल्ली जल बोर्ड मैदान में रह रहे हैं।

भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के 'अल्पसंख्यक शरणार्थियों' के कल्याण के लिए काम करने वाले याचिकाकर्ता हरिओम ने कहा कि इस मामले में, प्रवासी पाकिस्तान से हैं, ज्यादातर सिंध से हैं, और पिछले कुछ सालों से यहां बिना बिजली के रह रहे हैं।

याचिका में कहा गया कि शरणार्थी जो अपने धार्मिक उत्पीड़न के कारण पाकिस्तान से भारत आए हैं, उनका मानना था कि भारत आने से उनके बच्चों को एक उज्ज्वल और सुरक्षित भविष्य मिलेगा, लेकिन झुग्गी में बिजली के बिना उनके सभी सपनों को चकनाचूर कर दिया है।

अधिवक्ता समीक्षा मित्तल, आकाश वाजपेयी और आयुष सक्सेना के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है, "महामारी के दौरान जब सभी स्कूल ऑनलाइन हो गए हैं, ऐसे में झुग्गियों में बिजली नहीं होने से उनके बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया है।"

याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्होंने विभिन्न सरकारी अधिकारियों से संपर्क किया है, लेकिन शरणार्थियों के लिए बिजली प्राप्त करने में सफल नहीं हो सका और उनमें से कुछ ने टीपीडीडीएल को भी आवेदन किया, जिसने इस आधार पर इनकार कर दिया कि इसके लिए वैध निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।

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Web Title: High Court seeks response from Centre, Delhi government on electricity connections of Pakistani refugees

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