उच्च न्यायालय ने दिल्ली में रेमडेसिविर की किल्लत पर केन्द्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा
By भाषा | Updated: April 27, 2021 14:15 IST2021-04-27T14:15:27+5:302021-04-27T14:15:27+5:30

उच्च न्यायालय ने दिल्ली में रेमडेसिविर की किल्लत पर केन्द्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा
नयी दिल्ली, 27 अप्रैल दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केन्द्र और आप सरकार से पूछा कि जब कोविड-19 रोगियों को व्यापक रूप से रेमडेसिविर दवा लेने की सलाह दी जा रही है तो फिर राष्ट्रीय राजधानी में इसकी किल्लत क्यों है।
केन्द्र सरकार ने जब बताया कि रेमडेसिविर का सेवन केवल अस्पतालों में किया जा सकता है तो अदालत ने कहा कि जब अस्पतालों में कोविड-19 रोगियों के लिये ऑक्सीजन और बिस्तर ही उपलब्ध नहीं है तो वे कैसे इस दवा का सेवन करेंगे।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने स्वास्थ्य मंत्रालय और भारत के औषधि महानियंत्रक को इस मामले में पक्षकार बनाते हुए उनके वकीलों को दिल्ली में दवा की किल्लत के बारे में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
दिल्ली सरकार की ओर से अतिरिक्त स्थायी वकील अनुज अग्रवाल को भी ऐसा ही निर्देश दिया गया और अदालत ने इस मामले की सुनवाई भोजनावकाश के बाद के लिये स्थगित कर दी गई।
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