उच्च न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा से ग्रामीण इलाकों में कोविड-19 से उत्पन्न हालात की जानकारी मांगी
By भाषा | Published: May 12, 2021 09:34 PM2021-05-12T21:34:47+5:302021-05-12T21:34:47+5:30
चंडीगढ़, 12 मई पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय ने बुधवार को दोनों राज्यों की सरकारों से ग्रामीण इलाकों में कोविड-19 से उत्पन्न हालात की जानकारी मांगी।
अदालत ने हरियाणा से जमीनी स्तर पर किये गए कामों की विस्तृत जानकारी मांगी है।
न्यायमूर्ति राजन गुप्ता तथा न्यायमूर्ति करमजीत सिंह की पीठ ने पंजाब के महाधिवक्ता अतुल नंदा से ग्रामीण इलाकों के हालात की निगरानी के बारे में सवाल पूछा, जहां संक्रमण तेजी से फैल रहा है।
इस पर नंदा ने कहा कि वह अगली सुनवाई में एक संक्षिप्त हलफनामा पेश करेंगे। पीठ ने उनकी इस बात को स्वीकार कर लिया।
अदालत ने पंजाब, हरियाणा और केन्द्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ में कोविड-19 महामारी के प्रबंधन से संबंधित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया।
हरियाणा के महाधिवक्ता बलदेव राज महाजन से जब ग्रामीण इलाकों में बीमारी फैलने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हरियाणा में इस संबंध में एक योजना बनाई गई है और हालात पर नजर रखने के लिये प्रत्येक जिले में एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को तैनात किया गया है।
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