उच्च न्यायालय ने आईयूएमएल के विधायक के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार किया

By भाषा | Updated: November 12, 2020 23:56 IST2020-11-12T23:56:49+5:302020-11-12T23:56:49+5:30

High court refuses to quash FIR filed against IUML MLA | उच्च न्यायालय ने आईयूएमएल के विधायक के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार किया

उच्च न्यायालय ने आईयूएमएल के विधायक के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार किया

कोच्चि, 12 अक्टूबर केरल उच्च न्यायालय ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) के विधायक एमसी कमरुद्दीन के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया। उन्हें सोने के आभूषण से जुड़े कारोबार के संबंध में आर्थिक धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

मंजेश्वरम से विधायक की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति वीजी अरुण ने प्राथमिकी खारिज करने से इनकार कर दिया और कहा कि इस चरण में जांच को टाला नहीं जा सकता है।

आईयूएमएल के विधायक को सात नवंबर को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सोने के आभूषण कारोबार से संबंधित एक कंपनी के निवेशकों की शिकायत पर उनके खिलाफ 70 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। वह इस कंपनी में एक निदेशक हैं।

विधायक के वकील ने दलील दी कि कमरुद्दीन कंपनी के पूर्णकालिक कर्मी नहीं थे और कंपनी के दैनिक कार्यों में शामिल भी नहीं थे।

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Web Title: High court refuses to quash FIR filed against IUML MLA

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