उच्च न्यायालय ने कॉलेज के प्राचार्य की नियुक्ति संबंधी आदेश को रद्द किया

By भाषा | Published: November 19, 2021 08:15 PM2021-11-19T20:15:22+5:302021-11-19T20:15:22+5:30

High Court quashed the order regarding the appointment of the principal of the college | उच्च न्यायालय ने कॉलेज के प्राचार्य की नियुक्ति संबंधी आदेश को रद्द किया

उच्च न्यायालय ने कॉलेज के प्राचार्य की नियुक्ति संबंधी आदेश को रद्द किया

चेन्नई, 19 नवंबर मद्रास उच्च न्यायालय ने सर थियागराय कॉलेज समिति के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें डॉ पी सेंथिलकुमार को यहां संस्थान का प्राचार्य नियुक्त किया गया था।

न्यायमूर्ति सी सरवनन ने डॉ के थमीझारसन, जो कि इस पद के लिए एक असफल उम्मीदवार थे, की एक रिट याचिका को स्वीकार करते हुए नियुक्ति आदेश को रद्द कर दिया। याचिका में डॉ सेंथिलकुमार को कॉलेज के प्राचार्य के रूप में नियुक्त करने वाली समिति के 9 जून, 2018 के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया था।

न्यायाधीश ने कहा कि चूंकि शैक्षणिक प्रदर्शन संकेतक (एपीआई) आधारित प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पीबीएएस) में निर्धारित एपीआई स्कोर के तरीके में एक गंभीर दोष है, इसलिए डॉ सेंथिलकुमार की नियुक्ति में हस्तक्षेप किया जा सकता है।

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Web Title: High Court quashed the order regarding the appointment of the principal of the college

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