उच्च न्यायालय ने राशन डीलरों को अग्रिम पंक्ति का कर्मी मानने के आग्रह पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया
By भाषा | Updated: May 19, 2021 16:03 IST2021-05-19T16:03:45+5:302021-05-19T16:03:45+5:30

उच्च न्यायालय ने राशन डीलरों को अग्रिम पंक्ति का कर्मी मानने के आग्रह पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया
नयी दिल्ली, 19 मई सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन डीलरों को भी अग्रिम पंक्ति का कर्मी मानने का आग्रह करने वाली एक याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया।
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने दिल्ली राशन डीलर्स यूनियन और उचित मूल्य की दुकानों के कुछ मालिकों की इस याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर उन्हें इसका जवाब देने का निर्देश दिया।
याचिका में कहा गया है कि क्योंकि राशन डीलरों का काम रोजाना लोगों के साथ लेन-देन का होता है, इसलिए उन्हें भी ‘अग्रिम पंक्ति का आवश्यक’ कर्मी माना जाना चाहिए और उन्हें भी वे लाभ मिलने चाहिए जो अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को मिलते हैं।
याचिका में कहा गया है कि राशन डीलरों को मास्क एवं सैनिटाइजर जैसी आवश्यक वस्तुएं भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए जिससे कि वे अपने काम को उचित और सुरक्षित तरीके से कर सकें।
अधिवक्ताओं-यश अग्रवाल और चित्राक्षी के माध्यम से दायर याचिका में यह आग्रह भी किया गया है कि राशन डीलरों की दुकानों के बाहर भीड़ को प्रबंधित करने एवं शारीरिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए सिविल डिफेंस के स्वयंसेवियों की तैनाती की जानी चाहिए।
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