उच्च न्यायालय ने बलात्कार मामले में मुंबई के पत्रकार को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया

By भाषा | Published: April 9, 2021 01:03 PM2021-04-09T13:03:13+5:302021-04-09T13:03:13+5:30

High court grants interim protection from arrest to Mumbai journalist in rape case | उच्च न्यायालय ने बलात्कार मामले में मुंबई के पत्रकार को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया

उच्च न्यायालय ने बलात्कार मामले में मुंबई के पत्रकार को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया

नयी दिल्ली, नौ अप्रैल दिल्ली उच्च न्यायालय ने बलात्कार के एक मामले में मुंबई के टीवी पत्रकार को पुलिस की जांच में शामिल होने की शर्त पर शुक्रवार को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया।

न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने इस मामले में पत्रकार के. वरुण हिरेमठ की अग्रिम जमानत के अनुरोध वाली याचिका पर दिल्ली पुलिस और शिकायतकर्ता महिला को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा है।

उच्च न्यायालय ने कहा, “याचिकाकर्ता को सुनवाई की अगली तारीख तक गिरफ्तार नहीं किया जाए बशर्ते उसे जब-जब कहा जाए वह जांच में शामिल हो।”

अदालत ने मामले में अगली सुनवाई 16 अप्रैल को तय की है।

मार्च में निचली अदालत द्वारा अग्रिम जमानत की याचिका खारिज किए जाने के बाद हिरेमत ने उच्च न्यायालय का रुख किया है।

शिकायतकर्ता, 22 वर्षीय युवती ने आरोप लगाया है कि हिरेमठ ने 20 फरवरी को चाणक्यपुरी में पांच सितारा होटल में उसका बलात्कार किया था।

पत्रकार के वकील ने अदालत में दावा किया कि शिकायकर्ता और आरोपी के बीच पूर्व में शारीरिक संबंध रहा है।

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Web Title: High court grants interim protection from arrest to Mumbai journalist in rape case

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