लाइव न्यूज़ :

श्रीकृष्ण जन्मभूमि के सर्वे के लिए आयोग को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुमति दी

By रुस्तम राणा | Updated: December 14, 2023 14:52 IST

न्यायालय ने हिन्दू पक्ष की याचिका को मंजूर करते हुए एएसआई को सर्वेक्षण की मंजूरी दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने ईदगाह कमेटी और वक्फ बोर्ड की दलीलों को खारिज कर दिया है।

Open in App
ठळक मुद्दे हाईकोर्ट ने एएसआई को शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण की अनुमति दीसाथ ही अदालत ने ईदगाह कमेटी और वक्फ बोर्ड की दलीलों को खारिज कर दिया हैन्यायालय ने हिन्दू पक्ष की याचिका को मंजूर करते हुए एएसआई को सर्वेक्षण की मंजूरी दी

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय मथुरा में कथित शाही ईदगाह मस्जिद के अधिवक्ता आयुक्त द्वारा सर्वेक्षण की मांग करने वाली मेरी अर्जी पर फैसला सुनाया, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने जन्मभूमि के सर्वे के लिए आयोग कोअनुमति दे दी है। न्यायालय ने हिन्दू पक्ष की याचिका को मंजूर करते हुए एएसआई को सर्वेक्षण की मंजूरी दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने ईदगाह कमेटी और वक्फ बोर्ड की दलीलों को खारिज कर दिया है।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मुकदमों में प्रार्थनाओं के भाग्य को प्रभावित करने की संभावना वाले एक महत्वपूर्ण आदेश में, उच्च न्यायालय ने मंगलवार को निरीक्षण के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति की मांग करने वाली याचिका को स्वीकार कर लिया है। 

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, "इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमारे आवेदन को स्वीकार कर लिया है, जहां हमने अधिवक्ता आयुक्त द्वारा (शाही ईदगाह मस्जिद) के सर्वेक्षण की मांग की थी। तौर-तरीके 18 दिसंबर को तय किए जाएंगे। शाही ईदगाह मस्जिद के तर्कों को खारिज कर दिया है। मेरी मांग थी कि शाही ईदगाह मस्जिद में हिंदू मंदिर के बहुत सारे चिन्ह और प्रतीक हैं, और वास्तविक स्थिति जानने के लिए एक अधिवक्ता आयुक्त की आवश्यकता है। यह अदालत का एक ऐतिहासिक फैसला है।"

उच्च न्यायालय ने कहा कि वह पहले मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर का सर्वेक्षण करने के लिए अदालत की निगरानी में एक अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति की मांग करने वाली अर्जी पर सुनवाई करेगा और फिर बाद में स्थिरता के मुद्दे पर फैसला करेगा। अधिवक्ता आयोग की नियुक्ति की अर्जी पर हाईकोर्ट 18 दिसंबर को सुनवाई करेगा।

टॅग्स :Allahabad High CourtMathura
Open in App

संबंधित खबरें

भारतमृत पति की संपत्ति से भरण-पोषण का दावा कर सकती विधवा पत्नी?, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा-अपने ससुर से भी दावा कर सकती

भारत'शादीशुदा पुरुष का वयस्क महिला के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहना अपराध नहीं'

भारतस्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी को यौन शोषण मामले में अग्रिम जमानत

क्रिकेटबांके बिहारी दरबार पहुंचे कुलदीप यादव और वंशिका, मांगा आशीर्वाद, वीडियो

क्राइम अलर्टकौन थे यूपी के 'फरसा बाबा'? गौ-रक्षक, जिनकी हाईवे पर हुई मौत के बाद मथुरा में भड़क उठे विरोध प्रदर्शन

भारत अधिक खबरें

भारतकेंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ग्रीनविच मीन टाईम को महाकाल स्टेंडर्ड टाईम में बदलने पर दिया जोर

भारतदलित समुदाय के 22 फीसदी वोट पर जमीन अखिलेश की निगाह , 14 अप्रैल पर अंबेडकर जयंती पर गांव-गांव में करेगी कार्यक्रम

भारतराघव चड्ढा पर आतिशी का बड़ा आरोप, 'BJP से डरते हैं, अगला कदम क्या होगा?'

भारतउत्तर प्रदेश उपचुनाव 2026ः घोसी, फरीदपुर और दुद्धी विधानसभा सीट पर पड़ेंगे वोट?, 2027 विस चुनाव से पहले सेमीफाइनल, सीएम योगी-अखिलेश यादव में टक्कर?

भारतTamil Nadu Polls: बीजेपी कैंडिडेट्स की लिस्ट में अन्नामलाई का नाम नहीं, 'सिंघम' किए गए साइडलाइन या नई जिम्मेदारी की तैयारी