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श्रीकृष्ण जन्मभूमि के सर्वे के लिए आयोग को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुमति दी

By रुस्तम राणा | Updated: December 14, 2023 14:52 IST

न्यायालय ने हिन्दू पक्ष की याचिका को मंजूर करते हुए एएसआई को सर्वेक्षण की मंजूरी दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने ईदगाह कमेटी और वक्फ बोर्ड की दलीलों को खारिज कर दिया है।

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ठळक मुद्दे हाईकोर्ट ने एएसआई को शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण की अनुमति दीसाथ ही अदालत ने ईदगाह कमेटी और वक्फ बोर्ड की दलीलों को खारिज कर दिया हैन्यायालय ने हिन्दू पक्ष की याचिका को मंजूर करते हुए एएसआई को सर्वेक्षण की मंजूरी दी

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय मथुरा में कथित शाही ईदगाह मस्जिद के अधिवक्ता आयुक्त द्वारा सर्वेक्षण की मांग करने वाली मेरी अर्जी पर फैसला सुनाया, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने जन्मभूमि के सर्वे के लिए आयोग कोअनुमति दे दी है। न्यायालय ने हिन्दू पक्ष की याचिका को मंजूर करते हुए एएसआई को सर्वेक्षण की मंजूरी दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने ईदगाह कमेटी और वक्फ बोर्ड की दलीलों को खारिज कर दिया है।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मुकदमों में प्रार्थनाओं के भाग्य को प्रभावित करने की संभावना वाले एक महत्वपूर्ण आदेश में, उच्च न्यायालय ने मंगलवार को निरीक्षण के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति की मांग करने वाली याचिका को स्वीकार कर लिया है। 

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, "इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमारे आवेदन को स्वीकार कर लिया है, जहां हमने अधिवक्ता आयुक्त द्वारा (शाही ईदगाह मस्जिद) के सर्वेक्षण की मांग की थी। तौर-तरीके 18 दिसंबर को तय किए जाएंगे। शाही ईदगाह मस्जिद के तर्कों को खारिज कर दिया है। मेरी मांग थी कि शाही ईदगाह मस्जिद में हिंदू मंदिर के बहुत सारे चिन्ह और प्रतीक हैं, और वास्तविक स्थिति जानने के लिए एक अधिवक्ता आयुक्त की आवश्यकता है। यह अदालत का एक ऐतिहासिक फैसला है।"

उच्च न्यायालय ने कहा कि वह पहले मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर का सर्वेक्षण करने के लिए अदालत की निगरानी में एक अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति की मांग करने वाली अर्जी पर सुनवाई करेगा और फिर बाद में स्थिरता के मुद्दे पर फैसला करेगा। अधिवक्ता आयोग की नियुक्ति की अर्जी पर हाईकोर्ट 18 दिसंबर को सुनवाई करेगा।

टॅग्स :Allahabad High CourtMathura
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