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उच्च न्यायालय ने दमोह उपचुनाव की मतगणना में कोविड-19 दिशा-निर्देशों का पालन करने के दिए निर्देश

By भाषा | Updated: April 27, 2021 20:45 IST

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जबलपुर (मप्र), 27 अप्रैल मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रदेश की दमोह विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना के दौरान कोविड-19 दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

इस सीट पर 17 अप्रैल को मतदान हुआ था जिसमें 59.9 प्रतिशत लोगों ने वोट डाला था और मतगणना दो मई को दमोह जिला मुख्यालय पर होगी।

मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक एवं न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन की खंडपीठ ने एक याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए दमोह कलेक्टर सहित अन्य प्रतिवादियों को दमोह विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।

अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि मतगणना की प्रक्रिया में शामिल होने वाले सभी लोग सामाजिक दूरी का पालन करें, मास्क लगाएं एवं सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें।

आदेश में कहा गया है कि मतदान केन्द्र या इसके आसपास भीड़ लगाने की अनुमति नहीं है और किसी भी राजनीतिक दल को जीत का जश्न मनाने के लिए जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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