उच्च न्यायालय ने केंद्र से कोविशील्ड की दो खुराकों के बीच 84 दिन के अंतर का कारण पूछा

By भाषा | Published: August 24, 2021 04:04 PM2021-08-24T16:04:51+5:302021-08-24T16:04:51+5:30

High Court asks the Center the reason for the gap of 84 days between the two doses of Kovishield | उच्च न्यायालय ने केंद्र से कोविशील्ड की दो खुराकों के बीच 84 दिन के अंतर का कारण पूछा

उच्च न्यायालय ने केंद्र से कोविशील्ड की दो खुराकों के बीच 84 दिन के अंतर का कारण पूछा

केरल उच्च न्यायालय ने केन्द्र से मंगलवार को प्रश्न किया कि कोविशील्ड की दो खुराकों के बीच 84 दिन का अंतराल टीके की उपलब्धता पर आधारित है या उसकी प्रभावकारिता पर।केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पीबी सुरेश कुमार ने ‘किटेक्स गारमेंट्स लिमिटेड’ की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से यह सवाल किया, जिसमें उसने अपने कर्मचारियों को कोविशील्ड टीके की दूसरी खुराक देने की अनुमति मांगी थी। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि यदि अंतराल का कारण टीका के प्रभावी होने से जुड़ा है, तो वह ‘चिंतित’ हैं क्योंकि उन्हें दूसरी खुराक पहली खुराक दिए जाने के 4-6 सप्ताह के भीतर दे दी गई थी। अदालत ने कहा कि अगर अंतराल का कारण उपलब्धता है, तो जो लोग इसे खरीदने में सक्षम हैं, जैसे कि किटेक्स, तो उन्हें मौजूदा प्रोटोकॉल के अनुरूप 84 दिनों तक इंतजार किए बिना दूसरी खुराक लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि यदि प्रभावकारिता कारण है तो इसके समर्थन में वैज्ञानिक आंकड़े भी दिए जाने चाहिए। केंद्र के वकील ने निर्देश लेने के लिए बृहस्पतिवार तक का समय मांगा, जिसके बाद अदालत ने मामले को 26 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।गौरतलब है कि किटेक्स ने अपनी याचिका में कहा है कि उसने अपने 5,000 से अधिक श्रमिकों को टीके की पहली खुराक दे दी है और दूसरी खुराक की व्यवस्था कर ली है, लेकिन मौजूदा पाबंदियों के कारण वह टीकाकरण नहीं करा पा रही है।

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Web Title: High Court asks the Center the reason for the gap of 84 days between the two doses of Kovishield

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