उच्च न्यायालय ने निचली अदालतों के न्यायाधीशों से कम से कम एक दिन पहले अवकाश की जानकारी देने को कहा

By भाषा | Published: November 13, 2021 10:10 PM2021-11-13T22:10:20+5:302021-11-13T22:10:20+5:30

High Court asks judges of lower courts to give information of holiday at least one day in advance | उच्च न्यायालय ने निचली अदालतों के न्यायाधीशों से कम से कम एक दिन पहले अवकाश की जानकारी देने को कहा

उच्च न्यायालय ने निचली अदालतों के न्यायाधीशों से कम से कम एक दिन पहले अवकाश की जानकारी देने को कहा

नयी दिल्ली, 13 नवंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने निचली अदालतों के सभी न्यायिक अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अवकाश लेने से कम से कम एक दिन पहले प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कार्यालय को इसकी जानकारी दें और इसे दिल्ली जिला अदालतों की वेबसाइट पर तत्काल अद्यतन किया जाए।

उच्च न्यायालय ने एक प्रशासनिक परिपत्र में कहा कि कोई दिक्कत होने पर या कोई अप्रत्याशित आवश्यक काम आने पर जब अंतिम समय में किसी अवकाश के लिए आवेदन किया जाता है, तो संबंधित न्यायिक अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तत्काल इसकी जानकारी भेजनी चाहिए, ताकि वह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाशीध के कार्यालय में पूर्वाह्न 10 बजे तक पहुंच जाए और इसे वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके।

उप रजिस्ट्रार द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है, ‘‘मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि मुख्य न्यायाधीश ने आदेश दिया है कि निम्नलिखित कार्य के लिए एक नया परिपत्र जारी किया जाए: सभी न्यायिक अधिकारी छुट्टी की सूचना प्रधान और सत्र न्यायाधीश के कार्यालय को कम से कम एक दिन पहले भेजें और संबंधित शाखा को दिल्ली जिला न्यायालयों की वेबसाइट पर तुरंत इसकी स्थिति के अद्यतन का निर्देश दिया जाए।’’

इसमें कहा गया है कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कार्यालय में एक रजिस्टर तैयार किया जाए, जिसमें न्यायिक अधिकारी का नाम, जिस तिथि के अवकाश का आवेदन किया गया है, उसकी जानकारी, अवकाश का आवेदन मिलने की तिथि एवं समय और वेबसाइट पर इसकी जानकारी अपलोड किए जाने का दिन एवं समय लिखा जाए।

उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका लंबित है, जिसमें निचली अदालतों में न्यायिक अधिकारियों की छुट्टी की पूर्व सूचना देने का निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया है, जैसा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश करते हैं।

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