उच्च न्यायालय ने जेल में बंद गैंगस्टर अरूण गवली को पैरोल पर रिहा करने की मंजूरी दी

By भाषा | Updated: April 9, 2021 22:19 IST2021-04-09T22:19:44+5:302021-04-09T22:19:44+5:30

High court approves release of jailed gangster Arun Gawli on parole | उच्च न्यायालय ने जेल में बंद गैंगस्टर अरूण गवली को पैरोल पर रिहा करने की मंजूरी दी

उच्च न्यायालय ने जेल में बंद गैंगस्टर अरूण गवली को पैरोल पर रिहा करने की मंजूरी दी

नागपुर, नौ अप्रैल बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने गैंगस्टर से नेता बने अरुण गवली को उनकी पत्नी के खराब स्वास्थ्य के आधार पर पैरोल पर रिहा करने की मंजूरी दे दी है।

न्यायमूर्ति जेड. ए. हक और न्यायमूर्ति अमित बोरकर ने बृहस्पतिवार को गवली की तरफ से दायर पैरोल की अनुमति दे दी और जेल अधिकारियों को उन्हें रिहा करने का निर्देश दिया।

गवली ने अपने वकील मीर नागमान अली के मार्फत पिछले महीने उच्च न्यायालय में दायर याचिका में अपनी पत्नी के खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए पैरोल देने की अपील की थी।

अली ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा कि पहले उन्होंने संभागीय आयुक्त के समक्ष पैरोल आवेदन दिया था लेकिन तीन मार्च को जारी आदेश में इसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

गवली 2008 के हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे हैं और वह नागपुर केंद्रीय कारागार में बंद हैं।

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Web Title: High court approves release of jailed gangster Arun Gawli on parole

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