उच्च न्यायालय ने दो मुस्लिम संगठनों को मंगलवार को चेहलुम का जुलूस निकालने की इजाजत दी

By भाषा | Updated: September 27, 2021 23:15 IST2021-09-27T23:15:21+5:302021-09-27T23:15:21+5:30

High Court allows two Muslim organizations to take out procession in Chehlum on Tuesday | उच्च न्यायालय ने दो मुस्लिम संगठनों को मंगलवार को चेहलुम का जुलूस निकालने की इजाजत दी

उच्च न्यायालय ने दो मुस्लिम संगठनों को मंगलवार को चेहलुम का जुलूस निकालने की इजाजत दी

मुंबई, 27 सितंबर बंबई उच्च न्यायालय ने दो मुस्लिम संगठनों को मंगलवार को चेहलुम पर जुलूस निकालने की सोमवार को इजाजत दे दी। एक जुलूस मुंबई में और दूसरा ठाणे में निकाला जाएगा, लेकिन कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए इसमें सीमित संख्या में लोग शामिल होंगे।

न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां और न्यायमूर्ति माधव जामदार की पीठ ने याचिकाकर्ता संगठनों- हैदरी जामा मस्जिद ट्रस्ट और ऑल इंडिया इदारा-ए-तहफुज़-ए-हुसैनियत- को जुलूस निकालने की अनुमति दे दी, लेकिन उन्हें कोविड-19 से सुरक्षा के सभी प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।

संगठनों ने पिछले हफ्ते चेहलुम का जुलूस निकालने की इजाजत के लिए अदालत का रुख किया था। पैगंबर मोहम्मद के नवासे हज़रत इमाम हुसैन की शाहदत के 40वें दिन को चेहलुम कहते है। उनका शाहदत दिवस 10 आशूरा होता है जो पिछले महीने 20 अगस्त को था। इस मौके पर मुसलमानों के मुख्यत: शिया पंथ के लोग जुलूस निकालते हैं। अदालत का रुख करने से पहले संगठनों ने महाराष्ट्र सरकार से इजाजत मांगी थी लेकिन हुकूमत ने अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

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Web Title: High Court allows two Muslim organizations to take out procession in Chehlum on Tuesday

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