कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष पर 20000 रुपये का जुर्माना, उच्च न्यायालय ने लिया एक्शन, जानिए पूरा मामला

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: February 20, 2022 21:56 IST2022-02-20T21:55:21+5:302022-02-20T21:56:48+5:30

अदालत ने कहा कि उम्मीदवार द्वारा अवमानना याचिका दायर करने के बाद ही उसके जुलाई 2019 के आदेश पर अमल किया गया था।

High Court 20000 rupees fine Staff Selection Commission chairman action exam july 2019 delhi | कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष पर 20000 रुपये का जुर्माना, उच्च न्यायालय ने लिया एक्शन, जानिए पूरा मामला

महिला उम्मीदवार ने एक पद के लिए आवेदन किया था, लेकिन उत्तर पुस्तिका पर अपना क्रमांक लिखना भूल गयी थी।

Highlightsउम्मीदवार ने पैसे खर्च किये हैं। भुगतान दो सप्ताह के भीतर याचिककर्ता को किया जाएगा।महिला उम्मीदवार द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रहा था। 

नई दिल्लीः दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महिला उम्मीदवार की उत्त्तर पुस्तिका जांचने के अपने आदेश पर अमल में देरी के लिए कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) के अध्यक्ष पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। महिला उम्मीदवार ने एक पद के लिए आवेदन किया था, लेकिन उत्तर पुस्तिका पर अपना क्रमांक लिखना भूल गयी थी।

अदालत ने कहा कि उम्मीदवार द्वारा अवमानना याचिका दायर करने के बाद ही उसके जुलाई 2019 के आदेश पर अमल किया गया था। उम्मीदवार ने पैसे खर्च किये हैं। केंद्र सरकार के वकील ने अदालत को अवगत कराया कि एसएससी अध्यक्ष की ओर से 11 फरवरी, 2022 को संबंधित परीक्षा के बारे में आदेश जारी किया गया है, लेकिन इस बारे में न तो उम्मीदवार को जानकारी दी गयी, न इसे रिकॉर्ड में लाया जा सका है। न्यायमूर्ति नज्मी वजीरी ने कहा, ‘‘यहां तक कि आदेश पर अमल अवमानना याचिका दायर करने के बाद ही किया गया है, जिसके लिए याचिकाकर्ता को रुपये खर्च करने पड़े हैं।

इसलिए प्रतिवादी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाता है, जिसका भुगतान दो सप्ताह के भीतर याचिककर्ता को किया जाएगा।’’ उच्च न्यायालय अधिवक्ता अमित कुमार के जरिये 24 वर्षीय महिला उम्मीदवार द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रहा था। 

Web Title: High Court 20000 rupees fine Staff Selection Commission chairman action exam july 2019 delhi

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