Hemant Soren: झारखंड के सीएम सोरेन को हाईकोर्ट में भी लगा झटका, कोर्ट ने कहा-मुख्यमंत्री की याचिका सुनने लायक नहीं, जानें बड़ी बातें
By एस पी सिन्हा | Published: October 13, 2023 02:30 PM2023-10-13T14:30:09+5:302023-10-13T14:31:34+5:30
Hemant Soren: झारखंड उच्च न्यायालय ने कथित तौर पर धन शोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा समन जारी किए जाने को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया।
Hemant Soren: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट के बाद झारखंड हाईकोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री की क्रिमिनल रिट याचिका खारिज कर दी है। 11 अक्टूबर के बाद आज फिर इस मामले में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दिया।
प्रवर्तन निदेशालय के समन को बार-बार दरकिनार करना हाईकोर्ट को रास नहीं आया। हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री की याचिका सुनने लायक नहीं है। दरअसल, मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र और न्यायाधीश आनंद सेन की खंडपीठ में हुई।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में मनोहर लाल केस का हवाला देते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी समन जारी कर सकती है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने ईडी के समन को चुनौती दिया था और अदालत से आग्रह किया था कि ईडी के सारे समन निरस्त किए जाएं।
इसके लिए मुख्यमंत्री सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट जाने को कहा था। हाईकोर्ट में 13 अक्टूबर को फाइनल सुनवाई हुई। जिसमें कोर्ट ने याचिका को खारिज कर ईडी को समन जारी करने का आदेश दे दिया है।
मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आनंद सेन की पीठ ने पाया कि समन में पेश होने की अवधि पहले ही खत्म हो चुकी है अत: याचिका अर्थहीन हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने सोरेन को समन जारी किया था और 14 अगस्त को रांची में संघीय जांच एजेंसी के कार्यालय में पेश होने को कहा था।
बता दें कि इससे पूर्व अवैध खनन मामले में ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए समन जारी किया था। उस दौरान वे ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे और ईडी के सभी प्रश्नों का जवाब दिया था। पूछताछ के दौरान संपत्ति से जुड़े दस्तावेज भी ईडी को उपलब्ध कराए थे।