हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, कोर्ट ने गिरफ्तारी पर हस्तक्षेप से किया इनकार, कहा- 'हाईकोर्ट में अपील करें'

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: February 2, 2024 11:28 AM2024-02-02T11:28:45+5:302024-02-02T11:31:02+5:30

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमत सोरेन की गिरफ्तारी के मामले में हस्तक्षेप करने से स्पष्ट इनकार कर दिया है।

Hemant Soren did not get relief from the Supreme Court, the court refused to interfere in his arrest, said- 'Appeal in the High Court' | हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, कोर्ट ने गिरफ्तारी पर हस्तक्षेप से किया इनकार, कहा- 'हाईकोर्ट में अपील करें'

फाइल फोटो

Highlightsहेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली कोई भी राहतसुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तीर में किसी भी तरह के हस्तक्षेप से किया इनकार कोर्ट ने सोरेन के वकील कपिल सिब्बल से कहा कि रांची हाईकोर्ट में अपील करें

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमत सोरेन की गिरफ्तारी के मामले में हस्तक्षेप करने से स्पष्ट इनकार कर दिया।

इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने हेमंत सोरेन के वकीलों को सलाह दी कि वो इस मुद्दे को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय जाये तो बेहतर होगा।

समाचार वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार शीर्ष अदालत ने हेमंत सोरेन की ओर से याचिका को पेश करने वाले वकील कपिल सिब्बल से पूछा, "आप इस विषय को लेक उच्च न्यायालय क्यों नहीं जाते।"

कोर्ट की इस टिप्पणी पर कपिल सिब्बल ने कहा कि चूंकि यह मामला एक राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित है, जिसे ईडी द्वारा अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया है। इसलिए यह मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में सुने जाने के लायक है।

इस पर शीर्ष अदालत ने हेमंत सोरेन के वकील से कहा, "देश की सारी अदालतें सभी के लिए खुली हैं और उच्च न्यायालय भी तो संवैधानिक अदालतें होती हैं। अगर इस मामले में संवैधानिक नियमों का उलंघन हुआ है तो आप वहां पर अपील कर सकते हैं।"

इसके साथ ही देश की शीर्ष अदालत ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से ईडी के खिलाफ अपने गिरफ्कारी को अवैध बताते हुए दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है।

मालूम हो कि राची स्थित सेना के भूमि से जुड़े अवैध क्रय-विक्रय के मामले में हुई कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच करते हुए केंद्रीय एजेंसी ईडी ने बुधवार को लंबी पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें गुरुवार को रांची की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

Web Title: Hemant Soren did not get relief from the Supreme Court, the court refused to interfere in his arrest, said- 'Appeal in the High Court'

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