हेलीकॉप्टर घोटाला: अदालत ने कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया

By भाषा | Updated: August 10, 2019 05:35 IST2019-08-10T05:35:57+5:302019-08-10T05:35:57+5:30

 दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को अगस्तावेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले से संबंधित धन शोधन के एक मामले में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे और कारोबारी रतुल पुरी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया।

Helicopter scam: Court issues non-bailable warrant against Kamal Nath's nephew Ratul Puri | हेलीकॉप्टर घोटाला: अदालत ने कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया

हेलीकॉप्टर घोटाला: अदालत ने कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया

 दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को अगस्तावेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले से संबंधित धन शोधन के एक मामले में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे और कारोबारी रतुल पुरी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने आदेश पारित करते हुए प्रवर्तन निदेशालय की इन दलीलों पर संज्ञान लिया कि पुरी पहले की तरह साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकते हैं और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी के वकील ने गैरजमानती याचिका के लिए ईडी के आवेदन में उन्हें पक्षकार बनाने हेतु उसके सामने आवेदन दायर किया था। अदालत ने इस मामले में उन्हें पक्षकार बनाने के पुरी के आवेदन को खारिज करते हुए कहा, ‘‘यह दिखाता है कि आवेदक अदालत की कार्यवाही पर नजर रख रहा है लेकिन वह जांच में शामिल होने के लिए ईडी के सामने पेश नहीं होना चाहता।’’

अदालत ने कहा, ‘‘आरोप है कि आरोपी ने साक्ष्यों से छेड़छाड़ की, गवाहों को प्रभावित किया और तार्किक चिंता है कि वह अब भी साक्ष्यों से छेड़छाड़ तथा गवाहों को प्रभावित कर रहे हैं।’’ अदालत ने कहा, ‘‘इन तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, मैं आरोपी पुरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करना उचित मानता हूं। पुरी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया जाए।’’ ईडी के अनुसार, पुरी अग्रिम जमानत के उनके आवेदन पर 27 जुलाई को अंतरिम संरक्षण मिलने के बाद से जांच में शामिल नहीं हुए हैं। इस आवेदन को बाद में छह अगस्त को खारिज कर दिया गया था। 

Web Title: Helicopter scam: Court issues non-bailable warrant against Kamal Nath's nephew Ratul Puri

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