आंध्र प्रदेश की तीन राजधानियों से संबंधित मामले पर सुनवाई 15 नवंबर तक स्थगित
By भाषा | Published: August 23, 2021 10:17 PM2021-08-23T22:17:29+5:302021-08-23T22:17:29+5:30
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य में तीन राजधानियां बनाने के वाई एस जगनमोहन रेड्डी सरकार के कदम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 15 नवंबर तक के लिये स्थगित कर दी। मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ताओं के अनुरोध को स्वीकार किया और कोरोना वायरस मामलों में वृद्धि के मद्देनजर सुनवाई नवंबर तक के लिये टाल दी। तीन राजधानियां स्थापित करने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ 100 से अधिक याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। जून 2020 में, जगन सरकार ने विशाखापत्तनम को राज्य की कार्यकारी राजधानी, कुरनूल को न्यायिक राजधानी और अमरावती को विधायी राजधानी के रूप में स्थापित करने के इरादे से एपी विकेंद्रीकरण एवं समस्त क्षेत्र समावेशी विकास अधिनियम, 2020 को अधिनियमित किया था।
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