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Article 370: SC ने लगाई याचिकाकर्ता शर्मा को फटकार, भड़के CJI ने कहा-आधे घंटे पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आई याचिका

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 16, 2019 10:56 IST

इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को रद्द करने के बाद लगाये गये प्रतिबंधों को तत्काल हटाने का कोई निर्देश देने से इनकार कर दिया था। 

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ठळक मुद्देअनुच्छेद 370 को लेकर वकील मनोहर लाल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर को केंद्रशासित प्रदेश बनाने के साथ ही अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म कर दिया है।

जम्मू-कश्मीर के विशेष प्रावधान अनुच्छेद 370 पर दायर एक याचिका पर सु्प्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। वकील मनोहर लाल शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने सुनवाई के दौरान कहा, मैंने आधे घंटे तक याचिका पढ़ी लेकिन समझ नहीं सका कि यह याचिका किस बारे में है।

इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को रद्द करने के बाद लगाये गये प्रतिबंधों को तत्काल हटाने का कोई निर्देश देने से इनकार कर दिया था। 

न्यायालय ने कहा कि वह राज्य में स्थिति सामान्य होने का इंतजार करेगा और इस मामले पर दो सप्ताह बाद विचार करेगा। 

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की तीन सदस्यीय खंडपीठ कांग्रेस कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। 

पूनावाला ने संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को रद्द किये जाने के बाद जम्मू और कश्मीर में पाबंदियां लगाने तथा कठोर कदम उठाने के केन्द्र के फैसले को चुनौती दी है। 

पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा स्थिति बहुत ही संवेदनशील है और इस क्षेत्र में हालात सामान्य बनाने के लिये कुछ समय दिया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वहां जनहानि न हो। 

टॅग्स :धारा ३७०जम्मू कश्मीरसुप्रीम कोर्ट
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