राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुनवाई 13 नवंबर तक टली
By भाषा | Updated: October 18, 2021 19:22 IST2021-10-18T19:22:07+5:302021-10-18T19:22:07+5:30

राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुनवाई 13 नवंबर तक टली
ठाणे, 18 अक्टूबर अदालत ने महाराष्ट्र में ठाणे जिले के भिवंडी से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक कार्यकर्ता द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे की सुनवाई 13 नवंबर तक टाल दी है। उनके वकील ने सोमवार को यह जानकारी दी।
आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे द्वारा दाखिल मानहानि का मामला, 2014 में भिवंडी में एक चुनावी रैली में राहुल गांधी के भाषण से संबंधित है।
राहुल गांधी के वकील नारायण अय्यर ने कहा कि 2014 के मामले में सुनवाई 16 अक्टूबर को भिवंडी शहर में एक मजिस्ट्रेट के समक्ष होनी थी। उन्होंने कहा कि चूंकि बंबई उच्च न्यायालय ने 16 अक्टूबर को अवकाश घोषित किया था, इसलिए उस दिन सुनवाई के लिए सूचीबद्ध सभी मामलों को 13 नवंबर के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
कांग्रेस सांसद ने रैली में आरोप लगाया था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे आरएसएस का हाथ था।
कुंटे ने महात्मा गांधी और आरएसएस के संबंध में कांग्रेस नेता की टिप्पणी को भड़काऊ और आपत्तिजनक करार दिया था और भिवंडी मजिस्ट्रेट अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
राहुल गांधी कई बार अदालत में पेश हो चुके हैं और एक सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा था कि वह मामले में दोषी नहीं हैं।
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