स्वास्थ्य मंत्रालय, आईसीएमआर ने कोविड से मृत्यु के दस्तावेज के लिए दिशानिर्देश जारी किये: केंद्र

By भाषा | Updated: September 11, 2021 21:11 IST2021-09-11T21:11:59+5:302021-09-11T21:11:59+5:30

Health Ministry, ICMR issued guidelines for documenting deaths from Kovid: Center | स्वास्थ्य मंत्रालय, आईसीएमआर ने कोविड से मृत्यु के दस्तावेज के लिए दिशानिर्देश जारी किये: केंद्र

स्वास्थ्य मंत्रालय, आईसीएमआर ने कोविड से मृत्यु के दस्तावेज के लिए दिशानिर्देश जारी किये: केंद्र

नयी दिल्ली, 16 अगस्त केंद्र ने उच्चतम न्यायालय से कहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने कोविड से संबंधित मृत्यु के मामलों में ‘आधिकारिक दस्तावेज’ के लिए दिशानिर्देश जारी किये हैं।

शीर्ष अदालत में दाखिल हलफनामे में केंद्र ने यह भी कहा कि भारत के महापंजीयक कार्यालय ने तीन सितंबर को मृतकों के परिजनों को मृत्यु के कारण का चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए परिपत्र जारी किया था।

न्यायालय ने कहा कि रीपक कंसल बनाम भारत संघ और अन्य मामलों में 30 जून, 2021 की तारीख के फैसले के सम्मानजनक अनुपालन में दिशानिर्देश और परिपत्र जारी किये गये हैं।

दिशानिर्देशों के अनुसार, इसमें कोविड-19 के उन मामलों को गिना जाएगा जिनका पता आरटी-पीसीआर जांच से, मॉलिक्यूलर जांच से, रैपिड-एंटीजन जांच से या किसी अस्पताल में क्लीनिकल तरीके से किये गये परीक्षणों से किया गया है।

इनमें कहा गया कि जहर का सेवन करने से मृत्यु, आत्महत्या, दुर्घटना के कारण मौत जैसे कारकों को कोविड-19 से मृत्यु नहीं माना जाएगा, भले की कोविड-19 एक पूरक कारक हो।

भारत के महापंजीयक सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य रजिस्ट्रारों को इस संबंध में जरूरी दिशानिर्देश जारी करेंगे।

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Web Title: Health Ministry, ICMR issued guidelines for documenting deaths from Kovid: Center

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