हाथरस बलात्कार-हत्या मामले में एक दोषी करार, अदालत ने तीन आरोपियों को किया बरी, कुछ देर में सजा का ऐलान
By अनिल शर्मा | Published: March 2, 2023 02:05 PM2023-03-02T14:05:07+5:302023-03-02T14:16:18+5:30
स्थानीय अदालत ने आरोपी रवि, रामू और लव कुश को बरी कर दिया; जबकि मुख्य आरोपी संदीप को आईपीसी की धारा 304 और एससी/एसटी एक्ट के तहत दोषी ठहराया।
बूलगढ़ीः हाथरस बलात्का-हत्या मामले में स्थानीय अदालत ने एक को दोषी ठहराते हुए तीन आरोपियों को बरी कर दिया। स्थानीय अदालत ने आरोपी रवि, रामू और लव कुश को बरी कर दिया; जबकि मुख्य आरोपी संदीप को आईपीसी की धारा 304 और एससी/एसटी एक्ट के तहत दोषी ठहराया।
गौरतलब हैं कि 14 सितम्बर 2020 को दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाली युवती के साथ चार लोगों ने कथित तौर पर बलात्कार किया था। 29 सितंबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान पीड़िता की मौत हो गई थी। घटना तब चर्चा में आयी थी जब 29 /30 सितम्बर 2020 की रात में पुलिस ने पीड़िता का दाह संस्कार कराने का प्रयास किया था।
पीड़ित के परिवार ने यूपी पुलिस पर कई आरोप लगाए थे। यूपी पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर दावा किया था कि पीड़िता के साथ गैंग रेप नहीं हुआ। यूपी पुलिस के इस बयान के बाद कोर्ट ने यूपी पुलिस को फटकार भी लगाई थी। इस मामले में योगी सरकार ने एसआईटी भी बनाई थी।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो(सीबीआई) ने सितंबर में आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। केंद्रीय एजेंसी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में कहा था कि आरोपियों-- संदीप, लवकुश, रवि और रामू --ने युवती से उस वक्त कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया था, जब वह चारा एकत्र करने के लिए खेतों में गई थी। सीबीआई ने हाथरस की अदालत में सौंपे गए जांच के निष्कर्ष में गांव के चारों आरोपियों पर बलात्कार, हत्या और सामूहिक बलात्कार से संबद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराएं लगाई थीं।