हरियाणा पुलिस ने मारपीट करने के नवदीप कौर के आरोपों को ‘निराधार’ बताया
By भाषा | Published: February 25, 2021 04:49 PM2021-02-25T16:49:41+5:302021-02-25T16:49:41+5:30
चंडीगढ़, 25 फरवरी हरियाणा पुलिस ने श्रम अधिकार कार्यकर्ता नवदीप कौर के उनके साथ मारपीट किये जाने के आरोपों को ‘‘निराधार’’ बताया है और उन पर उद्योगपतियों से धन उगाही के आरोप लगाए हैं।
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में सौंपी गई स्थिति रिपोर्ट में हरियाणा पुलिस ने कहा कि कुछ सोशल मीडिया मंचों द्वारा ‘‘झूठे’’ आरोप लगाए जा रहे हैं कि कौर को गलत तरीके से फंसाया गया और मनमाने तरीके से उसे हिरासत में रखा गया।
अदालत कौर के कथित अवैध हिरासत मामले की सुनवाई कर रही है। पहले इसने मामले का स्वत: संज्ञान लिया था।
पंजाब के मुक्तसर जिले की रहने वाली कौर ने उच्च न्यायालय में अपनी नियमित जमानत याचिका में आरोप लगाया कि पिछले महीने सोनीपत पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद एक थाने में उनसे बुरी तरह मारपीट की गई।
23 वर्षीय कार्यकर्ता ने यह भी दावा किया कि कानून का ‘‘उल्लंघन’’करते हुए उनकी चिकित्सकीय जांच नहीं कराई गई।
कौर वर्तमान में करनाल जेल में बंद हैं। हरियाणा के सोनीपत में एक कंपनी का घेराव करने और उससे पैसे मांगने के आरोप में कौर को 12 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था।
सोनीपत के पुलिस उपाधीक्षक के माध्यम से दाखिल जवाब में हरियाणा पुलिस ने दावा किया कि पूछताछ के दौरान कौर ने कहा कि उसने अपने सहयोगियों शिव कुमार, सुमित, आशीष और साहिल के साथ मजदूर अधिकार संगठन बनाया और ‘‘फैक्टरी मालिकों से मजदूरों को वेतन दिलाने में वे अपना कमीशन लेते हैं और मालिकों से धन की उगाही भी करते हैं।’’
पुलिस ने उसके साथ मारपीट के आरोपों से इंकार करते हुए कहा कि उसे थाने में महिला प्रतीक्षा कक्ष में रखा गया जहां दो महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद थीं।
थाने से उसे उसी दिन चिकित्सा जांच के लिए सोनीपत सिविल अस्पताल ले जाया गया।
पुलिस ने रिपोर्ट में कहा, ‘‘उसकी न केवल सामान्य चिकित्सा जांच कराई गई बल्कि महिला चिकित्सक द्वारा विशेष चिकित्सा जांच भी कराई गई।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।