निजी क्षेत्र में स्थानीय युवकों को 75 फीसदी आरक्षण संबंधी विधेयक हरियाणा विधानसभा से पारित

By भाषा | Published: November 5, 2020 08:48 PM2020-11-05T20:48:46+5:302020-11-05T20:48:46+5:30

Haryana Legislative Assembly Bill to provide 75% reservation to local youth in private sector | निजी क्षेत्र में स्थानीय युवकों को 75 फीसदी आरक्षण संबंधी विधेयक हरियाणा विधानसभा से पारित

निजी क्षेत्र में स्थानीय युवकों को 75 फीसदी आरक्षण संबंधी विधेयक हरियाणा विधानसभा से पारित

चंडीगढ़, पांच नवंबर हरियाणा विधानसभा ने बृहस्पतिवार को एक अहम विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी जिसमें निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं।

राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन की घटक जननायक जनता पार्टी का यह एक चुनावी वादा था।

हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक, 2020 में निजी क्षेत्र की ऐसी नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है जिनमें वेतन प्रति माह 50,000 रुपये से कम है।

इस विधेयक के प्रावधान निजी कंपनियों, सोसाइटियों, ट्रस्टों और साझेदारी वाली कंपनियों पर भी लागू होंगे।

राज्यपाल से मंजूरी मिल जाने के बाद यह विधेयक कानून बन जाएगा।

हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस विधेयक को यहां विधानसभा में पेश किया।

Web Title: Haryana Legislative Assembly Bill to provide 75% reservation to local youth in private sector

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