नयी दिल्ली, 18 नवंबर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने गुड़गांव के भोंडसी में पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र बनाने के लिये वन भूमि के इस्तेमाल को लेकर बुधवार को हरियाणा सरकार को फटकार लगाई।
एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने हरियाणा के मुख्य सचिव को तीन महीने के भीतर कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जिसमें दोषी अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि ऐसी गलतियां दोबारा नहीं होंगी।
पीठ ने कहा, ''आवश्यक अनुमति के बगैर इस तरह वन भूमि का इस्तेमाल गैर-वनीय कार्यों के लिये करके कानून का घोर उल्लंघन किया गया है। कानून के हिसाब से चलने वाली कोई भी सरकार इस तरह की गलतियों को लेकर आंखें मूंदे नहीं रह सकती।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।