हरियाणा सरकार ने एनसीआर में आने वाले 14 जिलों में पटाखों पर प्रतिबंध लगाया
By भाषा | Published: October 31, 2021 04:28 PM2021-10-31T16:28:34+5:302021-10-31T16:28:34+5:30
चंडीगढ़, 31 अक्टूबर हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के अंतर्गत आने वाले अपने 14 जिलों में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रविवार को तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया।
राज्य में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर जारी एक सरकारी आदेश के मुताबिक, ‘‘भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़, नूंह, पलवल, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक और सोनीपत में सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।’’
यह आदेश राज्य के उन सभी शहरों में भी लागू होगा, जहां पिछले साल नवंबर में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में रहा था।
सरकारी आदेश के मुताबिक, जिन शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक सामान्य श्रेणी में रहा था, वहां केवल ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल को मंजूरी प्रदान की गयी है। दीपावली और गुरु नानक जयंती पर रात आठ बजे से 10 बजे के बीच ही पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति होगी।
छठ पर्व के दौरान सुबह छह बजे से आठ बजे के बीच पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति होगी।
क्रिसमस और नव वर्ष के लिए 24 दिसंबर को रात 11.55 बजे से 25 दिसंबर को 12.30 बजे तक जबकि 31 दिसंबर को रात 11.55 बजे से एक जनवरी को 12.30 बजे तक आतिशबाजी की अनुमति होगी।
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऐसे शहरों की अलग से सूची जारी करेगा, जहां पटाखों के इस्तेमाल की मंजूरी दी गयी है।
शादी और अन्य प्रकार के समारोहों में भी ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल को मंजूरी प्रदान की गयी है।
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