ज्ञानवापी सर्वे केस: इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को लगा झटका, सर्वे और पूजा को चुनौती देने वाली याचिका की खारिज

By अंजली चौहान | Published: December 19, 2023 11:13 AM2023-12-19T11:13:57+5:302023-12-19T11:14:09+5:30

Gyanvapi survey case Muslim side gets a blow from Allahabad High Court petition challenging survey and puja rejected | ज्ञानवापी सर्वे केस: इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को लगा झटका, सर्वे और पूजा को चुनौती देने वाली याचिका की खारिज

फाइल फोटो

वाराणसी: ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा और सर्वे वाली हिंदू पक्ष की याचिका को चुनौती देने वाले मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को वाराणसी अदालत के समक्ष लंबित उस सिविल मुकदमे की स्थिरता को चुनौती देने वाले सभी पांच मुकदमों को खारिज कर दिया है।

वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर के बीच स्वामित्व को लेकर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने याचिकाएं दायर की थीं।

अदालत ने हिंदू उपासकों द्वारा दायर 1991 के सिविल मुकदमे की स्थिरता के खिलाफ दो याचिकाएं और एएसआई सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ तीन याचिकाएं खारिज कर दीं।

एआईएमसी, जो वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के निकट स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के प्रबंधन की देखभाल करती है, ने वाराणसी अदालत के समक्ष दायर एक मुकदमे की स्थिरता को चुनौती दी है, जिसमें हिंदू याचिकाकर्ताओं ने उस स्थान पर एक मंदिर की बहाली की मांग की है जहां ज्ञानवापी है। मस्जिद वर्तमान में मौजूद है। 

हालांकि, हिंदू पक्ष के वादी के मुताबिक ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर का ही एक हिस्सा है। अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का प्राथमिक तर्क यह था कि मुकदमा पूजा स्थल अधिनियम (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 द्वारा निषिद्ध है, जो 15, अगस्त 1947 में मौजूद धार्मिक स्थानों के चरित्र को बदलने पर प्रतिबंध लगाता है।

Web Title: Gyanvapi survey case Muslim side gets a blow from Allahabad High Court petition challenging survey and puja rejected

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