ज्ञानवापी मस्जिद केस: सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक कथित 'शिवलिंग' क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ाई
By रुस्तम राणा | Updated: November 11, 2022 16:48 IST2022-11-11T16:27:37+5:302022-11-11T16:48:07+5:30
12 नवंबर को समाप्त होने वाले संरक्षण के अंतरिम आदेश के साथ, अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने गुरुवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ से अनुरोध किया था कि वह पहले के आदेश को जारी रखने के लिए अपने आवेदन की सुनवाई के लिए तत्काल तारीख प्रदान करें।

ज्ञानवापी मस्जिद केस: सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक कथित 'शिवलिंग' क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ाई
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर के क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ा दी, जहां सर्वेक्षण के दौरान एक "शिवलिंग" जैसा पत्थर पाया गया था। सुरक्षा अदालत के अगले आदेश तक बढ़ा दी गई है। 12 नवंबर को समाप्त होने वाले संरक्षण के अंतरिम आदेश के साथ, अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने गुरुवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ से अनुरोध किया था कि वह पहले के आदेश को जारी रखने के लिए अपने आवेदन की सुनवाई के लिए तत्काल तारीख प्रदान करें।
हिन्दू पक्ष के वकील ने बताया कि 17 मई को शीर्ष अदालत ने उस क्षेत्र की रक्षा की थी जहां निचली आदेश के आदेश बाद मस्जिद परिसर में वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण के दौरान शिवलिंग पाया गया था। उन्होंने कहा कि दीवानी अदालत के समक्ष ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति द्वारा दायर एक आवेदन के निपटारे के बाद क्षेत्र को सुरक्षित करने का 17 मई का आदेश आठ सप्ताह की अवधि के लिए था।
मस्जिद प्रबंधन समिति के इस आवेदन में हिंदू महिलाओं के मुकदमे को बनाए रखने और पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के उल्लंघन के आधार पर खारिज करने की मांग की गई थी। हालांकि, दीवानी अदालत ने 12 सितंबर को मस्जिद प्रबंधन समिति की याचिका को खारिज कर दिया था और मुकदमे को आगे बढ़ाने का फैसला किया था। शीर्ष अदालत द्वारा तय की गई आठ सप्ताह की अवधि उसके बाद शुरू हो गई।
Supreme Court extends its earlier order for the protection of 'Shivling’ discovered at Gyanvapi mosque complex, Varanasi. SC extends the protection till further order. pic.twitter.com/T7ugEevWfb
— ANI (@ANI) November 11, 2022
गुरुवार को, जैन ने CJI के सामने प्रस्तुत किया कि क्षेत्र को संरक्षित रहने की आवश्यकता है, और इसके लिए अदालत के पिछले निर्देश को बढ़ाने के एक और आदेश की आवश्यकता होगी। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ शुक्रवार को दोपहर 3 बजे पीठ गठित करने पर सहमत हुए।