गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव: परिणाम के बाद विजय रैलियां निकालने की इजाजत नहीं
By भाषा | Updated: February 9, 2021 22:42 IST2021-02-09T22:42:25+5:302021-02-09T22:42:25+5:30

गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव: परिणाम के बाद विजय रैलियां निकालने की इजाजत नहीं
अहमदाबाद, नौ फरवरी कोरोना वायरस महामारी के चलते गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने स्थानीय निकायों के आगामी चुनाव के नतीजे की घोषणा के बाद विजयी उम्मीदवारों द्वारा रैलियां या जुलूस निकालने पर रोक लगा दी है।
मतगणना के दौरान पालन की जाने वाली विभिन्न मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के उल्लेख के साथ जारी करते हुए परिपत्र में आयोग ने चेतावनी दी कि यदि कोई कोविड-19 संबंधी निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया, उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम और भादंसं की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
छह नगर निगमों के लिए 21 फरवरी तथा 81 नगरपालिकाओं , 31 जिला पंचायतों एवं 231 तालुका पंचायतों के लिए 28 फरवरी को चुनाव हैं। नगर निगम चुनाव की मतगणना 23 फरवरी को और स्थानीय निकायों के चुनाव की मतगणना दो मार्च को होगी।
एसओपी के अनुसार संबंधी निर्वाचन अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि परिणाम की घोषणा के बाद उम्मीदवार विजय रैली नहीं निकालें। साथ ही वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि मतगणना केंद्रों पर भीड़ न हो।
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