लाइव न्यूज़ :

राहुल गांधी के मानहानि केस में गुजरात हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला

By आशीष कुमार पाण्डेय | Updated: July 7, 2023 09:43 IST

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आपराधिक मानहानि केस में उनके दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट शुक्रवार को फैसला सुनाएगी।

Open in App
ठळक मुद्देकांग्रेस नेता राहुल गांधी के आपराधिक मानहानि केस में गुजरात हाईकोर्ट आज सुनाएगी फैसला हाईकोर्ट के जस्टिस हेमंत प्रच्छक की अदालत में सुबह 11 बजे केस पर सुनाया जाएगा फैसला यदि हाईकोर्ट राहुल की दोषसिद्धि पर रोक लगा देता है तो उनकी संसद सदस्यता बहाल हो सकती है

गांधीनगर:कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आपराधिक मानहानि केस में उनके दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट शुक्रवार को फैसला सुनाएगी। हाईकोर्ट द्वारा गुरुवार को जारी की गई सूची के अनुसार जस्टिस हेमंत प्रच्छक की अदालत शुक्रवार सुबह 11 बजे केस पर अपना फैसला सुनाएगी। मानहानि के उस केस में राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत ने दो साल की कैद की सजा सुनाई है।

उस मामले को राहुल गांधी द्वारा गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक की अदालत में अप्रैल और मई में सुनवाई हुई थी। राहुल गांधी की ओर से गुजरात हाईकोर्ट में पेश हुए उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने 29 अप्रैल को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में जस्टिस प्रच्छक के समक्ष तर्क दिया था कि एक जमानती एवं गैर-संज्ञेय अपराध के लिए अधिकतम दो साल की सजा का मतलब है कि उनके मुवक्किल अपनी लोकसभा सीट खो सकते हैं।

इसके अलावा सिंघवी ने सूरत द्वारा राहुल गांधी को दोषसिद्धि करने के फैसले को लगत बताते हुए हाईकोर्ट में यह भी कहा था कि वह मुकदमा पूरी तरह से गलत तथ्यों के आधार पर था। वो ऐसा अपराध नहीं है कि उसे गंभीर मानते हुए सजा दी जानी जरूरी थी।

वकील सिंघवी ने अदालत से कहा कि इस कारण निचली अदालत द्वारा उन्हें दोषी करार दिये जाने के फैसले पर रोक लगाई जाए। इस केस पर बहस 2 मई को समाप्त हुई थी। लेकिन जस्टिस प्रच्छक ने मई में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वह ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अंतिम आदेश पारित करेंगे। अगर इस केस में हाईकोर्ट द्वारा दोषसिद्धि पर रोक लगा दी जाती है तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो सकती है।

मालूम हो कि बीते 23 मार्च को सूरत की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने राहुल गांधी द्वारा साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक के को कोलार में दिये चुनावी भाषम में कथित तौर पर कहा था कि "सभी चोर मोदी उपनाम क्यों साझा करते हैं"। जिस पर सूरत पश्चिम के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ कोर्ट में आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें कोर्ट ने फैसला देते हुए राहुल गांधी को दो साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई थी।

सूरत कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई थी। राहुल गांधी लोकसभा में केरल के वायनाड सीट का प्रतिनिधित्व किया करते थे, लेकिन जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत सजा के बाद उन्हें बतौर सांसद अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

टॅग्स :राहुल गांधीगुजरातहाई कोर्टBJPकांग्रेस
Open in App

संबंधित खबरें

भारतजीवन रक्षक प्रणाली पर ‘इंडिया’ गठबंधन?, उमर अब्दुल्ला बोले-‘आईसीयू’ में जाने का खतरा, भाजपा की 24 घंटे चलने वाली चुनावी मशीन से मुकाबला करने में फेल

भारतआखिर गरीब पर ही कार्रवाई क्यों?, सरकारी जमीन पर अमीर लोग का कब्जा, बुलडोजर एक्शन को लेकर जीतन राम मांझी नाखुश और सम्राट चौधरी से खफा

ज़रा हटकेVIDEO: AAP विधायक गोपाल इटालिया पर जूता फेंका, देखें वायरल वीडियो

भारतशशि थरूर को व्लादिमीर पुतिन के लिए राष्ट्रपति के भोज में न्योता, राहुल गांधी और खड़गे को नहीं

भारतबिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र हुआ अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित, पक्ष और विपक्ष के बीच देखने को मिली हल्की नोकझोंक

भारत अधिक खबरें

भारत2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, 2025 तक नेता प्रतिपक्ष नियुक्त नहीं?, उद्धव ठाकरे ने कहा-प्रचंड बहुमत होने के बावजूद क्यों डर रही है सरकार?

भारतजमीनी कार्यकर्ताओं को सम्मानित, सीएम नीतीश कुमार ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की

भारतसिरसा जिलाः गांवों और शहरों में पर्याप्त एवं सुरक्षित पेयजल, जानिए खासियत

भारतउत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोगः 15 विषय और 7466 पद, दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में सहायक अध्यापक परीक्षा, देखिए डेटशीट

भारतPariksha Pe Charcha 2026: 11 जनवरी तक कराएं पंजीकरण, पीएम मोदी करेंगे चर्चा, जनवरी 2026 में 9वां संस्करण