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गुजरात की एक अदालत का एनएचएआई को हादसे रोकने के लिए ओवरब्रिज के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत का निर्देश

By भाषा | Updated: July 7, 2021 15:31 IST

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राजकोट, सात जुलाई गुजरात के राजकोट की एक अदालत ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और स्थानीय अधिकारियों को यहां एक राष्ट्रीय राजामार्ग पर ओवरब्रिज के हिस्से के ढह जाने के सालभर बाद भी अबतक उसे सही कराये जाने पर उसकी मरम्मत कराने का निर्देश दिया है।

राजकोट में जेतपुर-गोंडाल राजकोट राजमार्ग के ओवरब्रिज की एक दीवार पिछले साल आठ जून को ढह गयी थी और दो राहगीरों की जान चली गयी थी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेतल पवार की अदालत ने अपने आदेश में कहा कि न तो एनएचएआई और न ही संबंधित प्राधिकार या सरकार ने इस व्यस्त राजमार्ग पर ढह गयी इस दीवार की मरम्मत करायी है।

अदालत का यह आदेश बुधवार को उपलब्ध कराया गया। इसमें दीवार के निर्माण में शामिल एक स्वतंत्र परामर्शदाता कंपनी के टीम लीडर को अग्रिम जमानत दी गयी है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि ढह गयी दीवार की मरम्मत नहीं करना लोगों के लिए खतरनाक है और इस बात की आशंका है कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति हो सकती है जिससे लोग हताहत हो सकते हैं।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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